झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिले के कांडी थाना भवन को सील करने का आदेश दिया है।
दरअसल, जिस जमीन पर थाने का भवन बनाया गया है, उस पर स्वामित्व का दावा जताते हुए अजय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मौखिक तौर पर कहा कि किसी की जमीन का मुआवजा दिए बगैर उस पर सरकारी भवन का निर्माण कैसे किया जा सकता है? प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की।
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Source : IANS