उत्तराखंड पुलिस को सिविल कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। पूरा मामला पुलिस विभाग के चाय बागान की जमीन से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद सिविल कोर्ट ने सीबीसीआईडी दफ्तर को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने इससे पहले बसंत विहार थाने और अब सीबीसीआईडी दफ्तर को खाली करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस महकमा कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी करने में जुट गया है। इस भवन में अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
दरअसल, अवैध कब्जों के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इस बार पुलिस थाने और दफ्तर भी अवैध कब्जे में चिन्हित हुए हैं। जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। साल 2003 से कोर्ट में चल रहे मामले पर सिविल कोर्ट में सीबीसीआईडी दफ्तर और आवास क्षेत्र को खाली करने के निर्देश दिए हैं।
बड़ा सवाल यह है कि अगर जमीन पर विवाद था और विधिवत रूप से पुलिस को यह जमीन आवंटित नहीं हुई है तो फिर सरकारी सिस्टम में इतना बड़ा निर्माण कैसे कर दिया गया। इस मामले में डीटीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से अपनी जमीन पर पुलिस विभाग द्वारा अवैध कब्जे की बात रखते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस पर अंतिम फैसला कंपनी के पक्ष में सुनाया गया है।
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Source : IANS