हिंदू विरोधी है बंगाल सरकार : भाजपा विधायक शंकर घोष

हिंदू विरोधी है बंगाल सरकार : भाजपा विधायक शंकर घोष

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IANS
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हिंदू विरोधी है बंगाल सरकार : भाजपा विधायक शंकर घोष

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

कोलकाता, 3 जून (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आई शर्मिष्ठा पनोली केस की सुनवाई की अगली तारीख 5 जून तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष ने मंगलवार को कहा कि बंगाल सरकार हिंदू विरोधी है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा विधायक शंकर घोष ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की सरकार एक हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू देवी-देवता के बारे में जब उल्टा-सीधा बयान दिया गया। तब एफआईआर होने के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब शर्मिष्ठा को लेकर पुलिस की सक्रियता भी किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए है। वहीं, अरेस्ट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में वह रहे इसलिए उन्होंने केस डायरी सबमिट नहीं किया।

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पार्टी से पहले देश, वाले बयान पर शंकर घोष ने कहा, भारत के किसी भी नागरिक की ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारी ताकत यही है कि हमारी जनता एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी होती है, उसमें धार्मिक और भाषागत विभाजन नहीं होता है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जानकारी साझा करने के आरोप में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता ने कहा, आंतरिक सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। हर नागरिक को इसके लिए सचेत रहना चाहिए। ऐसी कोई घटना होने पर हम जिस तरह से प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं, वैसे ही देनी चाहिए। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा हैं, ऐसे में इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने 22 वर्षीय पनोली को 30 मई को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। शर्मिष्ठा पर आरोप है कि वह सांप्रदायिक नफरत फैलाना चाहती है। शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई वीडियो शेयर किए थे, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तारी के बाद पनोली को कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया और 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/जीकेटी

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