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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
रावलपिंडी, 8 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के धरना प्रदर्शन से घबराए रावलपिंडी प्रशासन ने शहर में लागू धारा 144 की मियाद बढ़ा दी है। इसके साथ ही राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच चलने वाली मेट्रो बस सेवा भी निलंबित कर दी गई है।
एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रतिबंधों को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। धारा 144 के तहत, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, प्रदर्शनों और जुलूसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।
हम न्यूज के अनुसार, यह नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने जिला खुफिया समिति की सिफारिशों के बाद जारी किया। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है, और नागरिकों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धारा 144 के उल्लंघन पर संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि धारा 144 को लागू करने की वजह क्या है इसका खुलासा नहीं किया गया है लेकिन दबी जबान में इसे पीटीआई के देशव्यापी प्रदर्शन का नतीजा बताया जा रहा है। प्रमुख मीडिया हाउस डॉन के अनुसार पीटीआई का आरोप है कि दो साल पहले हुए चुनाव में धांधली की गई थी। 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव के परिणामों को चुराया गया था। पिछले साल की तरह वो इस दिन पेशावर, इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में विरोध रैली निकालेंगे। पार्टी का कहना है कि इसके साथ ही वो शुक्रवार को इस्लामाबाद के तरलाई इलाके के इमामबारगाह धमाके के दुख में शोक दिवस भी मनाएगी।
रावलपिंडी स्थित आडियाला जेल में ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बंद हैं, यहा वजह है कि यहां खास इंतजामात किए गए हैं।
वहीं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच चलने वाली मेट्रो बस सेवा को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों को असुविधा हो रही है।
मेट्रो बस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर सदर स्टेशन से पाक सचिवालय तक सेवाएं रोक दी गई हैं। इसके अलावा, रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सेवा भी अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई है।
अधिकारियों ने सेवाओं की बहाली के लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं की है। उन्होंने दावा किया है कि स्थिति सामान्य होने पर परिचालन फिर से शुरू होगा।
सार्वजनिक परिवहन के निलंबन, साथ ही धारा 144 के विस्तार से, ट्विन सिटी (इस्लामाबाद और रावलपिंडी) में सुरक्षा को लेकर लोग संशकित हैं।
धारा 144 पहले जनवरी में लागू की गई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है। जनवरी 2026 के अंत में इसे 6 फरवरी तक बढ़ाया गया था, और अब 21 फरवरी तक विस्तार दिया गया है। यह प्रतिबंध सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों, हथियारों के प्रदर्शन और लाउडस्पीकर के उपयोग पर लागू है।
यह स्थिति पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है, जहां ऐसे उपाय अक्सर विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अपनाए जाते हैं।
--आईएएनएस
केआर/
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