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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
न्यूयॉर्क, 21 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के व्यापारिक समूहों, वकालती संगठनों और वकीलों ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी शक्तियों के इस्तेमाल को अमान्य घोषित कर दिया। वकालती और व्यापारी समूहों ने इस फैसले को कांग्रेसनल अथॉरिटी की फिर से पुष्टि और बिजनेस के लिए राहत बताया।
6-3 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने ज्यादातर ट्रेडिंग साझेदारों पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और पिछले साल के कई टैरिफ को गैर-कानूनी बताया।
अमेरिकी वाणिज्य मंडल के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रैडली ने शुक्रवार को कहा कि यह फैसला बिजनेस और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से कंपनियों को लागत में काफी बढ़ोतरी और सप्लाई-चेन में रुकावटों का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने सरकार से गैर-कानूनी तरीके से वसूली गई ड्यूटी को रिफंड करने और आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और परिवारों के लिए लागत कम करने के लिए पूरी टैरिफ पॉलिसी को रीसेट करने के लिए तेजी से कदम उठाने का आग्रह किया।
छोटे बिजनेस के लिए आवाज उठाने वाले संघ वी पे द टैरिफ्स ने भी पूरे, तेज और ऑटोमैटिक रिफंड की मांग की और कहा कि इसके कई सदस्यों ने अरबों डॉलर की ड्यूटी का भुगतान किया था जो कभी नहीं लगाई जानी चाहिए थी।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार केंटकी से रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटर मिच मैककोनेल ने भी इस फैसले का स्वागत किया। मैककॉनेल ने एक बयान में कहा, अमेरिका के दोस्तों के साथ बड़े ट्रेड वॉर के खोखले फायदे आज के फैसले से बहुत पहले ही साफ हो गए थे। अमेरिका के लोग पहले से जानते हैं कि जब वॉशिंगटन बनावटी रुकावटें डालता है, तो घर पर बनाना और खरीदना ज्यादा महंगा हो जाता है।
एडवर्ड फिशमैन पहले राज्य विभाग और वित्त के अधिकारी थे और अब काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से टैरिफ का इस्तेमाल तेजी से जवाब देने वाले जियोइकोनॉमिक टूल के तौर पर कम हो सकता है, हालांकि उन्हें दूसरे कानूनी तरीकों से ट्रेड बातचीत में अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुछ व्यापारिक समूहों ने चेतावनी दी कि अनिश्चितता बनी हुई है और चिंता जताई कि दूसरे कानूनी तरीकों से टैरिफ फिर से लगाए जा सकते हैं।
--आईएएनएस
केके/एएस
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