पाकिस्तान में बढ़ता आतंकी खतरा, साउथ वजीरिस्तान में धारा-144 लागू, द‍िनभर रहेगा कर्फ्यू

पाकिस्तान में बढ़ता आतंकी खतरा, साउथ वजीरिस्तान में धारा-144 लागू, द‍िनभर रहेगा कर्फ्यू

पाकिस्तान में बढ़ता आतंकी खतरा, साउथ वजीरिस्तान में धारा-144 लागू, द‍िनभर रहेगा कर्फ्यू

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IANS
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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

इस्लामाबाद, 26 फरवरी (आईएएनएस)। पिछले कुछ महीनों में साउथ वजीरिस्तान इलाके में सुरक्षा की स्थिति खराब होती जा रही है। पूरे प्रांत में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान अपर और साउथ वजीरिस्तान लोअर जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

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जिला प्रशासन ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और सामान की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा बलों की परिचालन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है।

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन के अनुसार, साउथ वजीरिस्तान अपर के डिप्टी कमिश्नर असमतुल्लाह वजीर ने जानकारी देते हुए बताया क‍ि पाकिस्तान की सरवे काई और सरारोगा तहसीलों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे (स्थानीय समय) तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि सभी बाजार और व्यावसायिक केंद्र बंद रहेंगे।

जिन रास्तों पर असर पड़ेगा, उनमें सररोघा, कोट काई, माकिन और स्पिनकाई रघजई से नजर खेल तक शामिल हैं। इसके अलावा, दरगई ब्रिज से मादी जान, शीन वारसाक और मोले खान सराय होते हुए चगमलाई तक का रास्ता बंद रहेगा।

साउथ वजीरिस्तान लोअर के डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत जमान ने बताया कि वाना के विभिन्न हिस्सों में धारा 144 लागू की गई है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहने वाला कर्फ्यू गैर-जरूरी आवाजाही पर रोक लगाता है। यह कर्फ्यू सुरक्षा खतरों और सुरक्षा बलों की आवाजाही के मद्देनजर लागू किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधित मार्गों में तैयर्जा गेट, करब कोट, तनई, वाना और अजीजाबाद चौक से दरगई ब्रिज तक का क्षेत्र शामिल है। लोगों को केवल आपात स्थिति में पुलिस या सुरक्षा बलों की पूर्व अनुमति और वैध पहचान व यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही सड़क पर चलने की अनुमति होगी।

डॉन ने रिपोर्ट के अनुसार, जमान ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी उल्लंघन की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

दोनों जिलों में सेक्शन 144 लागू रहने के दौरान सिर्फ मंजूरशुदा मूवमेंट की ही इजाजत होगी, और लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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