क्रैश के बीच डीजीसीए ने नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया

क्रैश के बीच डीजीसीए ने नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया

क्रैश के बीच डीजीसीए ने नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया

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IANS
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DGCA announces stringent measures for non-scheduled flight operators amid fatal crashes​ (Photo: IANS)

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। एविएशन में हाल ही में बढ़ी घटनाओं से निपटने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने मंगलवार को नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स (एनएसओपी) सेक्टर में सुरक्षा से समझौता करने के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने के लिए कड़े नए उपायों की घोषणा की।

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सभी एनएसओपी के साथ मीटिंग तब बुलाई गई थी जब सोमवार शाम को झारखंड के चतरा जिले में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी, जिसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई थी। पिछले महीने, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार की वीएसआर वेंचर्स के लियरजेट 45एक्सआर के खतरनाक क्रैश में मौत हो गई थी।

एविएशन रेगुलेटर ने कहा कि वह एक जरूरी डिस्क्लोजर पॉलिसी ला रहा है।

मीटिंग के बाद डीजीसीए ने कहा, एनएसओपी ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर जरूरी सेफ्टी जानकारी देनी होगी, जिसमें एयरक्राफ्ट की उम्र, मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलट का अनुभव शामिल है। इससे यह पक्का होता है कि कस्टमर्स को उनके द्वारा चार्टर किए गए एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड के बारे में पूरी जानकारी हो।

रेगुलेटर सभी नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटरों के लिए एक सेफ्टी रैंकिंग सिस्टम लागू करने और पब्लिक जानकारी के लिए डीसीए वेबसाइट पर ऐसी रैंकिंग के क्राइटेरिया पब्लिश करने की योजना बना रहा है।

अथॉरिटी ज्यादा रैंडम कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) ऑडिट भी करेगी और अनऑथराइज्ड ऑपरेशन या डेटा में गलत जानकारी का पता लगाने के लिए एडीएस-बी डेटा, फ्यूल रिकॉर्ड और टेक्निकल लॉग को क्रॉस-वेरिफाई करेगी।

डीजीसीए ने कहा, सिस्टम में नियमों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार मैनेजर और सीनियर लीडरशिप को पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जाएगा, सुरक्षा में चूक के लिए सिर्फ पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

खास तौर पर, जो पायलट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) का उल्लंघन करते हैं या सेफ्टी मिनिमा से नीचे लैंड करने की कोशिश करते हैं, उनका लाइसेंस 5 साल तक के लिए सस्पेंड हो सकता है। कम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करने वाले ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस/परमिट सस्पेंड किए जा सकते हैं।

एविएशन रेगुलेटर ने आगे कहा कि पुराने एयरक्राफ्ट और जिनके ओनरशिप में बदलाव हो रहे हैं, उन पर ज्यादा मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा, रेगुलेटर उन एनएसओपी का ऑडिट करेगा जो अपनी खुद की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) फैसिलिटी चलाते हैं।

जिनकी कमी पाई जाएगी, उन्हें अप्रूव्ड ऑर्गनाइजेशन को मेंटेनेंस आउटसोर्स करना होगा। रेगुलेटर ने कहा कि मौसम से जुड़े एक्सीडेंट अक्सर मौसम की अनिश्चितता के बजाय गलत फैसले का नतीजा होते हैं।

डीजीसीए ने कहा, ऑपरेटरों को रियल-टाइम वेदर अपडेट सिस्टम लगाने और तय एसओपी का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, पायलटों के लिए रेगुलर ट्रेनिंग में वेदर अवेयरनेस स्ट्रेटेजी और अनकंट्रोल्ड माहौल में फैसले लेने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

मार्च की शुरुआत में एसओपी के स्पेशल सेफ्टी ऑडिट के फेज 1 के पूरा होने के बाद, बाकी एनएसओपी को कवर करते हुए फेज 2 शुरू किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएसके

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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