सीसीपीए ने खराब गुणवत्ता वाले खिलौने बेचने के लिए स्नैपडील पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

सीसीपीए ने खराब गुणवत्ता वाले खिलौने बेचने के लिए स्नैपडील पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

सीसीपीए ने खराब गुणवत्ता वाले खिलौने बेचने के लिए स्नैपडील पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना

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IANS
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CCPA slaps Rs 5 lakh fine on Snapdeal for selling non-BIS compliant toys, warns others

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील पर अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-बीआईएस मानकों (खराब गुणवत्ता) वाले खिलौनों की बिक्री के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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नियामक संस्था ने कहा है कि उसने जरूरी खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए खिलौनों की बिक्री करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

इस संबंध में, सीसीपीए ने स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) पर अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-बीआईएस मानकों वाले खिलौनों की बिक्री को बढ़ावा देकर अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों में लिप्त होने के लिए जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा के नेतृत्व वाली सीसीपीए ने स्नैपडील के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया।

नियामक के अनुसार, स्नैपडील ने स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट नामक दो विक्रेताओं के माध्यम से इन खराब गुणवत्ता वाले खिलौनों की बिक्री से 41,032 रुपए की फीस अर्जित की।

कई लिस्टिंग में निर्माता का नाम, पता और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन संख्या जैसी आवश्यक जानकारी का अभाव था। प्लेटफॉर्म ने स्वतंत्र सत्यापन के बिना पूरी तरह से विक्रेताओं की स्व-घोषणाओं पर भरोसा किया, जिसे सीसीपीए ने खतरनाक उत्पादों की लिस्टिंग को रोकने के लिए अपर्याप्त माना।

सीसीपीए ने कहा, स्नैपडील ने अपना बचाव करते हुए कहा कि यह एक मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई के रूप में काम करता है, जो एक फिजिकल शॉपिंग मॉल के समान है।

एजेंसी ने इस तुलना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि स्नैपडील तूफान सेल और डील ऑफ द डे जैसी व्यापक प्रचार बिक्री का प्रबंधन करके और उत्पादों को सर्वोत्तम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता जैसे गुणवत्ता आश्वासन देकर लेन-देन पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है, जो बीआईएस मानकों का पालन न करने वाले सामानों पर लागू होने पर झूठी गारंटी साबित होती है।

नियामक निकाय ने कहा, प्लेटफॉर्म की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों, जैसे खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणन, को पूरा करता है और सेवा में किसी भी कमी या उसके पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले सामान में किसी भी दोष के लिए वह परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।

सीसीपीए ने आगे पाया कि जब विपक्षी पार्टी से भविष्य में अपने प्लेटफॉर्म पर बीआईएस मानकों के अनुरूप खिलौनों की बिक्री की गारंटी देने के बारे में पूछा गया, तो वह कोई गारंटी या स्पष्ट वचन देने में विफल रही कि भविष्य में गैर-बीआईएस मानकों के अनुरूप खिलौनों की सूची या प्रदर्शन प्लेटफॉर्म पर दोबारा नहीं होगा।

सीसीपीए ने ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार स्टोर आदि को केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए गए क्यूसीओ और बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए खिलौनों की बिक्री के लिए नोटिस जारी किए थे।

--आईएएनएस

एबीएस/

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