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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
नई दिल्ली, 9 फरवरी (आईएएनएस)। वर्ष 2025 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित 54 मामले दर्ज किए और विलय (एमएंडए) के 149 आवेदन प्राप्त किए। यह जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की ओर से सोमवार को दी गई।
मल्होत्रा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने देश में प्रतिस्पर्धा कानून सुधारों और संशोधनों के संबंध में कई कदम उठाए हैं।
पिछले वर्ष सीसीआई ने 38 प्रतिरक्षा विरोधी मामलों में अंतिम आदेश पारित किए और 146 विलय नोटिसों का निपटारा भी किया है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि हाल ही में हुए प्रतिस्पर्धा कानून सुधारों को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत विभिन्न नियमों और विनियमों को अधिसूचित किया, जिसे 11 अप्रैल, 2023 को पारित किया गया था। जुर्माने के निर्धारण के लिए, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 में व्यक्ति या उद्यम के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माने की गणना का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीसीआई (मौद्रिक दंड निर्धारण) दिशानिर्देश, 2024 को अधिसूचित किया है, जिसमें दंड निर्धारण के लिए एक विस्तृत कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है।
आयोग के समक्ष कार्यवाही की दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करने के लिए, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने विलय और अधिग्रहण (कॉम्बिनेशन) की मंजूरी के लिए समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने के लिए दूरदर्शी सुधार पेश किए और प्रतिस्पर्धा मामलों के तेजी से समाधान के हित में निपटान और प्रतिबद्धता ढांचा भी पेश किया।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, इसके अलावा, अधिनियम के अंतर्गत शामिल ग्रीन चैनल मार्ग के माध्यम से नोटिस दाखिल करने पर स्वीकृति मानी जाने के जरिए संयोजनों की त्वरित मंजूरी की सुविधा मिलती है, जिससे प्रतिस्पर्धा मामलों का तेजी से निपटान संभव होता है।
--आईएएनएस
एबीएस/
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