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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
सोल, 17 जनवरी (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के वकीलों ने उनके खिलाफ सुनाए फैसले को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया।
शुक्रवार को, सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यून को पांच साल जेल की सजा सुनाई। उन पर आरोप थे कि उन्होंने पिछले साल जांचकर्ताओं द्वारा उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश में बाधा डाली थी। यह दिसंबर 2024 में यून द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ से जुड़े आरोपों पर पहला फैसला था।
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यून पर जनवरी 2025 में उन्हें हिरासत में लेने के वारंट को लागू करने से जांचकर्ताओं को रोकने के लिए राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा को आदेश देने का आरोप था।
यून की लीगल टीम ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि कोर्ट का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक सोच पर आधारित था, साथ ही उन्होंने कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी और संवैधानिक व्यवस्था के पतन पर भी दुख जताया।
वकीलों ने कहा, एक जज को यह पहचानना चाहिए कि उसके फैसले का समाज पर क्या असर हो सकता है, लेकिन साथ ही, सिर्फ इसी पहचान के आधार पर उसके फैसले के मानकों को नहीं बदला जाना चाहिए।
एक ट्रायल सबूत और कानून के आधार पर खत्म होना चाहिए, न कि राजनीतिक और सामाजिक माहौल के आधार पर। न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता तभी बनाए रख सकती है, और उसके फैसले तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब इस सिद्धांत का सम्मान किया जाए।
यून के वकीलों ने ट्रायल के दौरान किए गए कई दावों को दोहराया; उदाहरण के लिए, उन्होंने तर्क दिया कि जांचकर्ताओं ने गैर-कानूनी तरीके से ऐसी जगह में प्रवेश किया था जो यून के लिए हिरासत वारंट में बताई नहीं गई थी।
लीगल टीम ने कहा कि सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन दावों को खारिज करके निष्पक्षता के मानदंडों को पूरा नहीं किया।
वकीलों ने शुक्रवार को कहा था कि वे कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करेंगे, जिसे उन्होंने अस्वीकार्य बताया था।
शुक्रवार के फैसले का अगले महीने के उस फैसले पर असर पड़ सकता है जिसमें यून पर अपने छोटे से फरमान के जरिए विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप है।
स्पेशल प्रॉसिक्यूटर ने इस हफ्ते की शुरुआत में विद्रोह के आरोप में यून के लिए मौत की सजा की मांग की थी। कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुनाने वाला है।
पूर्व राष्ट्रपति- मार्शल लॉ की कोशिश, अपनी पत्नी के कथित भ्रष्टाचार समेत कुल आठ मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
--आईएएनएस
केआर/
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