भुवनेश्वर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। बालासोर में एफएम स्वायत्त कॉलेज की एक छात्रा के आत्मदाह के प्रयास पर आक्रोश के बीच ओडिशा सरकार ने सोमवार को आंतरिक शिकायत समितियों के कामकाज की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को सभी राज्य सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के कामकाज के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किया।
राज्य भर के उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईएल) को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने सोमवार को जारी अपने आदेश में आंतरिक समितियों के गठन के संबंध में राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पहले भेजे गए पत्रों का हवाला दिया।
उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, उक्त अधिनियम की धारा 4 का कड़ाई से पालन करते हुए महिला सदस्यों और बाहरी प्रतिनिधियों के उचित प्रतिनिधित्व समेत आईसी (आंतरिक समिति) संबंधी निर्देशों का अनुपालन 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 2015 का भी पालन करें।
उच्च शिक्षण संस्थानों को सामान्य जागरूकता के लिए सभी आईसीसी सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर संबंधित संस्थानों में एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है।
विभाग ने शिक्षण संस्थानों से सदस्यों का पूरा विवरण उच्च शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा है।
उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर छात्रों और संकाय सदस्यों को जागरूक करने के लिए तुरंत कार्यशालाएं आयोजित करें।
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