नई जीएसटी दरें: जानिए 22 सितंबर से किन-किन चीजों की कीमतों में कमी आएगी

नई जीएसटी दरें: जानिए 22 सितंबर से किन-किन चीजों की कीमतों में कमी आएगी

नई जीएसटी दरें: जानिए 22 सितंबर से किन-किन चीजों की कीमतों में कमी आएगी

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IANS
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New GST rates: What gets cheaper and costlier from Sep 22

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद की ओर से भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। इस कारण 22 सितंबर से देश में कई चीजों के दामों में काफी देखने को मिलेगी और इससे आम जनता को सीधे फायदा होगा।

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नए जीएसटी कर ढांचे की खास बात यह है कि इसमें स्लैब की संख्या चार (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) से घटाकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दी गई है। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है, इनमें लग्जरी कार, गुड्स और सिगरेट एवं तंबाकू जैसे उत्पाद आते हैं।

जिन उत्पादों पर सरकार की ओर से कर कम किया गया है। उनमें खाने-पीने के सामान, उर्वरक, फुटवेयर और टेक्सटाइल आदि आते हैं।

दुग्ध उत्पाद: अब अल्ट्र-हाई टेंपरेचर (यूएचटी) दूध टैक्स फ्री होगा, फिलहाल इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। वहीं, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज आदि पर टैक्स को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

खाद्य वस्तुओं: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक ​​कि चॉकलेट और कोको उत्पादों पर कर की दर 12-18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, पिस्ता, हेजलनट, काजू और खजूर पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा।

चीनी उत्पाद: प्रोसेस्ड चीनी, चीनी सिरप, टॉफी और कैंडी जैसी मीठी वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

पैकेज फूड्स: नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और इसी तरह की खाने योग्य तैयार वस्तुएं (भुने हुए चने को छोड़कर), पहले से पैक और लेबल लगी हुई, पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

कृषि: उर्वरकों पर टैक्स को 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, बीज एवं फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों और ट्रैक्टर पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

हेल्थकेयर :जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर 12 प्रतिशत/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है।

व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, जिनमें फैमिली फ्लोटर भी शामिल है, जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब उन पर कोई कर नहीं लगेगा।

थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर सहित नियमित उपयोग की जाने वाली अधिकांश चिकित्सा वस्तुएं 5 प्रतिशत कर दायरे में आएंगी।

कंज्यूमर गुड्स: एसी और टेलीविजन पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

जूते और कपड़ों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है, जिससे बाजार में बिकने वाले उत्पादों की लागत कम हो गई है।

ऑटोमोबाइल: सरकार ने 1200 सीसी और 4 मीटर तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

वहीं, 1500 सीसी और 4 मीटर तक की डीजल , डीजल हाइब्रिड कारों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके साथ ही 350 सीसी और उससे कम की मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर टैक्स की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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