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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
काठमांडू, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। नेपाल सरकार ने सोमवार को भारत-नेपाल सीमा के आर-पार यात्रा के दौरान 200 और 500 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट ले जाने की अनुमति दे दी। यह फैसला नेपाली और भारतीय, दोनों नागरिकों पर लागू होगा।
यह कैबिनेट निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की 28 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुरूप है, जिसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल और भूटान या नेपाल व भूटान से भारत यात्रा करते समय 100 से अधिक मूल्य के भारतीय नोट, अधिकतम 25,000 रुपए तक, अपने साथ ले जा सकता है।
कैबिनेट बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने पत्रकारों को बताया, “कैबिनेट ने नेपाली और भारतीय नागरिकों को भारत यात्रा के दौरान तथा नेपाल लौटते समय 200 और 500 रुपए के भारतीय मुद्रा नोट साथ रखने की अनुमति देने का फैसला किया है।”
नेपाल राष्ट्र बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस निर्णय से भारत में इलाज और अन्य कार्यों के लिए जाने वाले नेपाली नागरिकों की यात्रा आसान होगी। इसके अलावा नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक 100 रुपए से अधिक के भारतीय नोट रखने पर जांच और असुविधा का सामना करना पड़ता था, क्योंकि नेपाल में यह अब तक अवैध था।
गौरतलब है कि नवंबर 2016 में भारत द्वारा 500 और 1,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किए जाने के बाद नेपाल ने भी अपने यहां इन नोटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने “काले धन को उजागर करने और भ्रष्टाचार से लड़ने” के उद्देश्य से 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद कर उनकी जगह 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। नेपाल के केंद्रीय बैंक के अनुसार, उस समय के अप्रचलित नोटों में से 50 मिलियन से अधिक मूल्य की राशि अब भी नेपाल की बैंकिंग प्रणाली में फंसी हुई है।
भारत–नेपाल सीमा से सटे इलाकों के निवासियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि उच्च मूल्य के भारतीय नोटों पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए, ताकि दैनिक जीवन में सहूलियत हो सके।
उल्लेखनीय है कि विमुद्रीकरण से पहले नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 2015 में आरबीआई की ढील के अनुरूप 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। इससे पहले जून 2000 से नेपाल में इन भारतीय नोटों के उपयोग पर रोक लगी हुई थी।
--आईएएनएस
डीएससी
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