यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द करें आवेदन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द करें आवेदन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द करें आवेदन

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IANS
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Last date to opt for Unified Pension Scheme draws closer

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। ऐसे में पात्र सरकारी कर्मचारी इस तारीख तक नोडल ऑफिसर के पास सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम या भौतिक फॉर्म के जरिए यूपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दी गई।

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मंत्रालय ने बताया कि नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करेंगे।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत प्रमुख लाभों में स्विच विकल्प, टैक्‍स में छूट, त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं। राष्‍ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह है कि वे इन लाभों का लाभ उठाने के लिए समय पर यूपीएस आवेदन जमा करें।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने से कर्मचारियों को बाद में एनपीएस में वापस जाने की सुविधा मिलती है, यदि वे इसका प्रयोग करना चाहें।

बयान में आगे कहा गया, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को अधिसूचित किया था।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में सीआरए सिस्टम सभी एनपीएस ग्राहकों के लिए केंद्रीकृत रिकॉर्डकीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा के लिए मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अधिकृत, यह एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जो पेंशन खातों का प्रबंधन करता है और विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) जारी करता है,और सभी एनपीएस मध्यस्थों के लिए परिचालन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

यूपीएस के तहत, पर्याप्त सेवा वाले कर्मचारी अपने औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पात्र व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक भुगतान सुनिश्चित करती है।

इस पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर्स सीमित आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि, यह कुछ विशेष परिस्थिति में ही संभव है।

--आईएएनएस

एबीएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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