आईसीआईसीआई बैंक 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में करेगा क्लियर

आईसीआईसीआई बैंक 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में करेगा क्लियर

आईसीआईसीआई बैंक 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक एक ही कार्य दिवस में करेगा क्लियर

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IANS
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ICICI Bank to clear cheques same day from October 4

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने चेक क्लियरिंग प्रोसेस में बड़ा बदलाव करते हुए जमा किए गए चेक एक कार्य दिवस में क्लियर करने की जानकारी दी है। इस कदम का उद्देश्य देरी को कम कर ग्राहकों को बेहतर सुविधा देना है। 4 अक्टूबर से बैंक की सभी शाखाओं में जमा किए गए चेक एक कार्य दिवस में क्लियर हो जाएंगे और खाते में जमा हो जाएंगे।

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बैंक द्वारा यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए चेक क्लियरिंग सिस्टम के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य निपटान को तेज करना है। पुराने बैच-बेस्ड सिस्टम की जगह एक नया फ्रेमवर्क आएगा, जिसके तहत चेक जमा करने के कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) बैंकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और उसकी जानकारी ड्रॉई बैंक को भेजता है। इससे चेक को फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ड्रॉप बॉक्स या एटीएम में जमा करने पर सेटलमेंट में आमतौर पर दो कार्य दिवस लगते हैं।

इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने पॉजिटिव पे फीचर के महत्व पर जोर दिया है, जो 50,000 रुपए से अधिक राशि के चेक को अतिरिक्त सुरक्षा देता है।

धोखाधड़ी से बचने के लिए, ग्राहक 50,000 रुपए से अधिक राशि के चेक लिखते समय महत्वपूर्ण विवरणों को पहले से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफाई कर सकते हैं।

5 लाख रुपए से अधिक राशि के चेक के लिए पॉजिटिव पे फीचर अनिवार्य है; अन्यथा, चेक वापस कर दिया जाएगा।

आरबीआई का विवाद समाधान प्रोसेस केवल पॉजिटिव पे के तहत वेरिफाई किए गए चेकों पर लागू होगा।

आरबीआई ने अगस्त 2025 के अपने दिशा-निर्देश में कहा था कि बैच क्लियरिंग लगातार क्लियरिंग और सेटलमेंट को आसान बनाएगा।

पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 को और दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 को शुरू होगा। 4 अक्टूबर से एक दिन में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चेक जमा किए जा सकेंगे।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे चेक रिजेक्ट होने से बचने के लिए सभी डिटेल्स की सटीकता से जांच करें। शब्दों और अंकों में राशि मेल खानी चाहिए, तारीख वैध होनी चाहिए और पेई के नाम या राशि में कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ड्रॉअर के हस्ताक्षर भी बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए।

--आईएएनएस

एसकेटी/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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