बांग्लादेश: पूर्व मंत्री ने अदालत से पूछा, 'हिरासत में रखा है, बीमार हूं क्या ये साबित करने के लिए मरना पड़ेगा?'

बांग्लादेश: पूर्व मंत्री ने अदालत से पूछा, 'हिरासत में रखा है, बीमार हूं क्या ये साबित करने के लिए मरना पड़ेगा?'

बांग्लादेश: पूर्व मंत्री ने अदालत से पूछा, 'हिरासत में रखा है, बीमार हूं क्या ये साबित करने के लिए मरना पड़ेगा?'

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IANS
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Bangladesh High Court

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

ढाका, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की पूर्व विदेश, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और अवामी लीग पार्टी की संयुक्त सचिव दीपू मोनी ने सोमवार को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर निशाना साधा और अधिकारियों पर हिरासत में लिए गए विपक्षी नेताओं को चिकित्सा उपचार से वंचित करने का आरोप लगाया।

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ढाका के मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में रिमांड सुनवाई के दौरान, मोनी ने अपने पूर्व कैबिनेट सहयोगी नूरुल मजीद महमूद हुमायूं की हाल ही में हुई मौत का जिक्र किया। ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (डीएमसीएच) में उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्हें भी हिरासत में लिया गया था और चार बार अस्पताल ले जाया गया था।

उन्होंने न्यायाधीश से कहा, नूरुल मजीद महमूद हुमायूं की मौत इलाज के अभाव में हुई। प्रमुख बांग्लादेशी दैनिक प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को अदालत में मोनी के हवाले से कहा गया, क्या हमें यह साबित करने के लिए मरना होगा कि हम बीमार हैं?

अवामी लीग नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब स्थानीय पुलिस जुलाई के विद्रोह से जुड़े अलग-अलग हत्या के मामलों में उनसे और उनके पूर्व पार्टी सहयोगी और सांसद सुलेमान सलीम से पूछताछ करना चाहती है।

शाहबाग पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने 5 अगस्त, 2024 को विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मारे गए एक छोटे जूट व्यापारी, मोहम्मद मोनिर की हत्या के मामले में मोनी की रिमांड मांगी है।

प्रथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील गाजी फैसल इस्लाम ने रिमांड याचिका का विरोध किया और जमानत के लिए आवेदन किया। उन्होंने तर्क दिया कि दीपू मोनी, जो महीनों से हिरासत में हैं, अस्वस्थ हैं और बिना किसी ठोस सबूत के मामले में उनका नाम दर्ज किया गया है।

जब न्यायाधीश ने उन्हें बोलने की अनुमति दी, तो अवामी लीग की पूर्व संयुक्त महासचिव ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं और निराशा के बारे में विस्तार से बताया।

पिछले अगस्त से मेरी तबियत ठीक नहीं है। मुझे कुछ मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं जिनसे मस्तिष्क के स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके। 9 या 10 सितंबर के आसपास, मुझे बीमार होने के कारण शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां सभी मेडिकल टेस्ट पूरे नहीं हो सके।

उन्होंने कहा, बाद में, आगे की जांच के लिए मुझे दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई। मुझे कल वहां ले जाया जाना था, लेकिन पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। मुझे लगा था कि आज मुझे ले जाया जाएगा, लेकिन इसके बजाय मुझे अदालत ले जाया गया। कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक साल से ज्यादा समय से गाजीपुर के काशिमपुर महिला कारागार में रह रही हूं।

उन्होंने आगे कहा, वे कहते हैं कि मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कोई पुलिस दस्ता नहीं है, फिर भी वे मुझे अदालत ले आए। मैं न्याय की गुहार लगा रही हूं। मुझे जरूरी इलाज नहीं मिल रहा है।

मोनी ने यह भी शिकायत की कि उन्हें कानूनी सलाह तक नहीं मिल रही है।

उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ 60 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन मैं अपने वकीलों से ठीक से मिल नहीं पाई हूं। पिछले एक साल में, मैंने उनसे सिर्फ तीन बार मुलाकात की है।

अखबार ने मोनी के हवाले से कहा, जिन दिनों मुझे अदालत ले जाया जाता है, मैं अदालत के लॉकअप में अपने वकील से मिलने की इजाजत मांगती हूं ताकि मैं कम से कम अपने मामलों पर चर्चा कर सकूं।

सरकारी वकील उमर फारूक फारूकी ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा जेल नियमों के तहत जेल के दरवाजे पर मुलाकातें तय की जा सकती हैं।

फारूकी के बोलने के बाद, मोनी ने अंत में दृढ़ता से कहा, क्या हमें यह साबित करने के लिए मरना होगा कि हम बीमार हैं?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस को मोनी से चार दिनों तक पूछताछ करने की इजाजत दे दी। बाद में उन्हें गाजीपुर के काशिमपुर महिला कारागार ले जाया गया।

--आईएएनएस

केआर/

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