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केंद्र ने सोना युक्त कीमती मिश्र धातुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध
(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संगठन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने वजन के हिसाब से 1 प्रतिशत से अधिक सोने वाले पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम के मिश्रधातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह उपाय प्लेटिनम के आयात पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार करता है।
बयान में कहा गया है, इसमें अब 4 अंकों के स्तर पर संपूर्ण कस्टम्स टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 7110 शामिल है, जिससे कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति में एकरूपता सुनिश्चित होती है।
बयान में आगे कहा गया है कि यह नीति 1 प्रतिशत से कम सोने वाले मिश्र धातुओं के मुफ्त आयात की अनुमति देकर व्यापार को सुविधाजनक बनाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट और स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए बिना किसी व्यवधान के इनपुट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
यह कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण व्यापार सुविधा को नियामक निगरानी की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है।
इसके अलावा, डीजीएफटी ने सीटीएच 2843 के अंतर्गत आने वाले कोलाइडल मेटल और कंपाउंड के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
कैमिकल कंपाउंड की आड़ में सोने के आयात को विनियमित करने के लिए यह आवश्यक था।
डीजीएफटी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आयात प्राधिकरण के विरुद्ध आयात की अनुमति दी जाएगी, जिससे वास्तविक उपयोग के लिए बिना किसी व्यवधान के घरेलू उद्योग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
इस बीच, सरकार ने हाल ही में अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ में वृद्धि के कारण उभरते व्यापार मुद्दों को नेविगेट करने में देश के निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए एक डेडिकेटेड ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पडेस्क शुरू किया है।
उभरते व्यापार परिदृश्य और विभिन्न टैरिफ और काउंटर-टैरिफ उपायों की शुरूआत को देखते हुए, नए निर्यात अवसर और विशिष्ट देशों या उत्पाद क्षेत्रों से आयात दबाव दोनों बढ़ सकते हैं।
ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पडेस्क आयात और निर्यात चुनौतियों, आयात में उछाल या डंपिंग, एक्जिम क्लीयरेंस, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन चुनौतियों, वित्तीय या बैंकिंग मुद्दों, विनियामक या अनुपालन मुद्दों और अन्य मुद्दों या सुझावों से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है।
--आईएएनएस
एसकेटी/
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