logo-image

NEET 2017: अभिभावकों की दलील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- नहीं होगा एग्जाम कैंसल

सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2017 का एग्जाम रद्द करने की मांग पर साफ इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है कि अगर ऐसा किया गया तो इससे उन लाखों स्टूटेंड्स का नुकसान होगा जिन्होंने यह परीक्षा पास की है।

Updated on: 15 Jul 2017, 02:32 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2017 का एग्जाम रद्द करने की मांग पर साफ इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है कि अगर ऐसा किया गया तो इससे उन लाखों स्टूटेंड्स का नुकसान होगा जिन्होंने यह परीक्षा पास की है।

जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की बैंच ने कहा है कि इस साल इस एग्जाम में करीब 11 लाख 35 हजार स्टूडेंट्स ने भाग लिया था।

इन स्टूडेंट्स में से करीब 6 लाख 11 हजार पास हुए हैं। जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी फिलहाल काउंसलिंग चल रही है।

और पढ़ें: CBSE NEET परीक्षा में कोटा मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

बैंच ने कहा कि इस मामले में रिजल्ट को नहीं रोका जा सकता है। बैंच ने याचिकाकर्ता के वकील की उस दलील पर यह टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने आंध्रप्रदेश में पेपर लीक के लिए आवेदकों को सवालों के तीन सेट दिए जाने का तर्क देकर एग्जाम रद्द करने को कहा था।

दलील में अवेदकों के अभिभावकों ने अपील की थी कि ऐसे मामले में नीट 2017 को रद्द कर दिया जाए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा।

और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने IIT-JEE में काउंसलिंग और एडमिशन पर लगी रोक हटाई