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सुप्रीम कोर्ट ने IIT-JEE में काउंसलिंग और एडमिशन पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-जेईई मामले में काउंसलिंग एडमिशन की इजाज़त दे दी है और पहले लगाए हुए स्टे को वापस ले लिया है।

Updated on: 10 Jul 2017, 01:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी जीईई मामले में अहम फैसला लेते हुए लगाए हुए स्टे को वापस ले लिया है। इसके साथ ही आईईटी-जेईई की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में किसी भी हाइकोर्ट को इस संबंध में आदेश पास करने से मना कर दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में सतकर्ता बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार को भी फूलप्रूफ मैकेनिज्म को लेकर उठाये गए कदमों के बारे में बताने के लिए कहा है।

IIT-JEE में काउंसलिंग और एडमिशन पर SC ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था।

दरअसल, आईआईटी ने कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस अंक जबिक गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 ग्रेस छात्रों को दिए गए थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा था।

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आईआईटी के इस फैसले को तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर छात्र ने मांग की थी कि मेरिट लिस्ट को फिर से तैयार किया जाए।

इस मामले में 7 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-जेईई के एडमिशन और काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। जिसे आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली और अब छात्रों के एडमिशन और काउंसलिंग की अनुमति दे दी है।

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