राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 200 प्वाइंट रोस्टर को लेकर अध्यादेश को दी मंजूरी
पिछले कुछ दिनों से 13 प्वाइंट रोस्टर को लेकर काफी विवाद चल रहा था, जिसे देखते केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 13 प्वाइंटर रोस्टर के बजाए 200 प्वाइंट रोस्टर को अनुमति दे दी है.
नई दिल्ली:
पिछले कुछ दिनों से 13 प्वाइंट रोस्टर को लेकर काफी विवाद चल रहा था, जिसे देखते केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर 13 प्वाइंटर रोस्टर के बजाए 200 प्वाइंट रोस्टर को अनुमति दे दी है. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 200 प्वाइंट को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. यह संकाय भर्ती के लिए 200 अंकों की रोस्टर प्रणाली को बहाल करेगा, जिसके तहत विश्वविद्यालय में विभागों या विषयों के बजाय इकाई मना जाएगा.
President Ram Nath Kovind promulgates Central Educational Institutions (Reservation in Teacher's Cadre) Ordinance 2019. It will restore 200-point roster system for faculty recruitment under which university will be considered a "unit" instead of departments or subjects.(File pic) pic.twitter.com/X6BcuJropV
— ANI (@ANI) March 8, 2019
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षण संवर्ग में आरक्षण) में 200 अकों की रोस्टर प्रणाली को लागू कर दिया है. बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर एक दिन पहले गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर को पलटकर 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई. माना जा रहा है कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में यह आखिरी कैबिनेट बैठक है. कैबिनेट बैटक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी.
As President promulgates Central Educational Institutions(Reservation in Teacher's Cadre)Ordinance 2019,University Grants Commission asks central universities,state univ receiving grant-in-aid&deemed to be univ receiving grant-in-aid from UGC/govt to start recruitment immediately https://t.co/o5WLHMd83h
— ANI (@ANI) March 8, 2019
13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम एक ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम है, जिसके द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचरों और प्रोफेसरों को नियुक्तियां की जाएंगी. 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के तहत किसी डिपार्टमेंट में आई नियुक्तियों को एक निश्चित तरीके से भरा जाएगा. यानि अगर किसी विभाग में 4 नियुक्तियां होनी हैं तो तो शुरुआत की 3 नियुक्तियों के लिए पोस्ट पर General कैटेगरी और चौथे स्थान को OBC कैटेगरी में रजिस्टर करना होगा और जब अगली वैकेंसी आएगी तब इस प्रक्रिया के हिसाब से जब पांचवीं भर्ती संख्या 1 से न शुरू होकर 5 से शुरू होगी और इसे आगे रजिस्टर में दर्ज करना होगा. अब इसी प्रक्रिया को 13 प्वाइंट तक चलाना होगा.
ऐसे काम करता है 13 point Roster System
इस सिस्टम के मुताबिक शुरुआत के तीन पद पद अनारक्षित रहेंगे.
चौथा पद OBC को दिया जाएगा.
पांचवां और छठवां पद फिर से अनारक्षित रहेगा.
सातवां पद SC को दिया जाएगा.
आठवां पद फिर से OBC को मिलेगा.
नौवां, दसवां और 11वां पद फिर से अनारक्षित रहेगा.
12वां पद फिर से OBC को मिलेगा.
अंत में 13वां पद ST को दिया जाएगा.
अब अगर डिपार्टमेंट में 14वां पद आता है तो फिर से यही प्रक्रिया आगे दोहराई जाएगी.
200 प्वाइंट को लागू करने का उद्देश्य ये था कि जो प्रतिशत आरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं उनका पालन हो सके. 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को SC/ST/OBC आरक्षण सिस्टम के साथ 'खिलवाड़' बताया जा रहा है. अभी बवाल इसलिए मचा हुआ है, क्योंकि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी, 2019 को खारिज कर दिया. इसके साथ ये तय हो गया कि इसके जरिए ही अभी पदों को भरा जाएगा.
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