सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ICU के नर्सिंग होम में नहीं होगा ऑपरेशन
अस्पतालों में बिना आईसीयू के ऑपरेशन होने का मतलब है मरीज की जान को जोखिम में डालना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सराहनीय फैसला सुनाया है।
नई दिल्ली:
अस्पतालों में बिना आईसीयू के ऑपरेशन होने का मतलब है मरीज की जान को जोखिम में डालना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सराहनीय फैसला सुनाया है।
इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जिन नर्सिंग होम में आईसीयू नहीं वहां ऑपरेशन नहीं कर सकते है।
आईसीयू के बगैर ऑपरेशन होने से मरीज की जान पर खतरा बन सकता है। बिजॉय कुमार सिन्हा द्वारा दायर की गई एक याचिका पर फैसला सुनाया गया है।
बिजॉय ने अपनी पत्नी को डॉक्टरों की लापरवाही के चलते खो दिया था। बिजॉय की पत्नी सर्जरी साल 1993 में हुई थी। इसके एक महीने बाद उनकी मौत हो गई थी।
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कोर्ट के इस फैसले को आने में 23 साल का वक़्त लगा। इस मामले में याचिका दायर करने वाले बिजॉय की मौत हो चुकी है। अपनी पिता की मौत के बाद बेटे सॉमिक रॉय ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिजॉय के परिवार को पांच लाख मुआवजा दिया जाएगा।
बंगाल के एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार बंगाल के ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा नहीं।
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