गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी जानकारी

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी जानकारी

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी जानकारी

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IANS
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Monsoon session of Gujarat Legislative Assembly

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

गांधीनगर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जो 10 सितंबर तक चलेगा। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि इस मानसून सत्र में पांच बिल पेश किए जाएंगे। साथ में प्रश्न काल भी रखा गया है। इसके तहत सभी विधायकों की ओर से पेश किए गए प्रश्नों की चर्चा की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस विधानसभा सत्र में उद्योग, वित्त, श्रम और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित पांच विधेयकों को पेश किया जाएगा।

सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि अगले दो दिनों में सरकारी कामकाज और विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें राज्य की नीतियों, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं।

सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पर्यावरण जैसे मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है, जिससे सत्र में हंगामेदार चर्चा हो सकती है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक उच्च शिक्षा, आर्थिक सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित होंगे, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से सहयोग की अपील की।

यह सत्र न केवल विधायी कार्यों के लिए, बल्कि गुजरात की जनता की समस्याओं पर सार्थक चर्चा के लिए भी एक मंच प्रदान करेगा। इस दौरान विधायकों के प्रश्न और सुझाव सरकार की नीतियों को और प्रभावी बनाने में योगदान दे सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र में पांच प्रमुख विधेयक पेश होंगे, जिनमें गुजरात जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, फैक्ट्रीज (गुजरात संशोधन) विधेयक, गुजरात जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (संशोधन) विधेयक और गुजरात मेडिकल इंस्टीट्यूशंस (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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