कांग्रेस को बड़ा झटका, पीएम नरेंद्र मोदी व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अर्जी पर SC का सुनवाई से इन्कार
याचिका में यह मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो शिकायत की गई है, उसमें आयोग कार्रवाई करे.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर चुनाव आयोग के निष्क्रिय रहने की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आयोग सभी शिकायतों पर अब आदेश जारी कर चुका है. लिहाजा उसके दखल की ज़रूरत नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर शिकायतों पर फैसला नहीं ले रहा है. अब चुनाव आयोग सभी शिकायतों पर आदेश जारी कर चुका है. लिहाजा कोर्ट को आगे सुनवाई की ज़रूरत नहीं. जब याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता सुष्मिता देव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों की क्लीन चिट देने के आदेश में कमी की शिकायत की तो कोर्ट ने सिंघवी से कहा- ये अलग से याचिका का विषय हो सकता है.
याचिका में यह मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो शिकायत की गई है, उसमें आयोग कार्रवाई करे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वोट मांगने के लिए सशस्त्र बलों और रक्षाकर्मियों का उल्लेख किया है.
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