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धर्म और जाति से संबंधित नेताओं के भाषणों पर SC सख्त, चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है

Updated on: 08 Apr 2019, 12:09 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग को चुनावी सभाओं और मीडिया में धर्म या जाति से संबंधित टिप्पणी करने वाले नेताओं और पार्टी प्रवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने निर्देश दिया है. इस संबंध में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी कर 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में राजनीतिक दलों के धर्म और जाति संबंधित भाषणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी. आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धर्म और जाति पर टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी किया है.

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गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) को लेकर देशभर में चुनावी माहौल गर्म है. सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं. ऐसे में नेता खुलकर धर्म और जाति संबंधित भाषण दे रहे हैं. रविवार को देवबंद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए वोट मांगे थे. इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सहारनपुर के जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.

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