मोदी-शाह के खिलाफ शिकायतों पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा था कि चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को नहीं सुन रहा है.
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कथित आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 6 मई तक इस बारे में फैसला करें. बता दें सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस सांसद सुष्मिता देब की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी हुआ.
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बता दें कि सोमवार को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देब ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा था कि चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को नहीं सुन रहा है. चुनाव आयोग की चुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का समर्थन करती है.
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सुष्मिता देब ने अपनी अर्जी में कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के दो सीनियर नेताओं के 'घृणा फैलाने वाले बयानों' 'राजनीतिक उद्देश्यों' के लिए सेना के शौर्य का इस्तेमाल के खिलाफ की गई शिकायत पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं कर सका है. चुनाव आयोग ने पहले भी सभी नेताओं को निर्देश दिया था कि कोई भी नेता सेना के पराक्रम का इस्तेमाल वोट मांगने में न करे. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में बालाकोट हमले, सेना का जिक्र कर चुके हैं. इधर कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के बाद चुनाव आयोग ने इस मसले पर मंगलवार को बैठक की.
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