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मध्य प्रदेश : साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर चुनाव आयोग ने सुनाया ये बड़ा फैसला

कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी.

Updated on: 19 Apr 2019, 07:50 AM

नई दिल्ली:

भोपाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Sadhvi Pragya Thakur) की उम्मीदवारी पर रोक लगाने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि कानून के तहत साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. दरअसल, कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी.

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तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसी भी मामले में दोषी नहीं है. उनपर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा कि कानून के मुताबिक, दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है. न की आरोपी होने पर चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी पर रोक लगाई जा सकती.

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बता दें कि तहसीन पूनावाला महारष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला का भाई हैं. तहसीन पूनावाला ने कहा था कि साध्वी के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का मामला चल रहा है, वे जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा की भोपाल (Bhopal) संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी.

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