सुशील मोदी ने किया मानहानि का केस, दोष साबित हुआ तो हो सकती है राहुल गांधी को 2 साल की सजा
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती जा रही है.
नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती जा रही है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का आपराधिक केस दायर किया है. भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 500 के तहत उन्होंने आज पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में केस दर्ज कराया है. इस मुकदमे में आरोप सही पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है.
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सुशील मोदी का आरोप है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी टाइटल वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया है. उन्होंने इस बात को कई बात दोहराया और उनका ये भाषण कई टीवी चैनल पर लाइव दिखाया गया. इतना ही नहीं, कई अखबारों ने भी इस भाषण को प्रमुखता से छापा और पटना में अनेक लोगों ने टीवी में इसे देखा और अखबारों में पढ़ा.
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सुशील मोदी ने दायर की गई अर्जी में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि उनके इस भाषण से जितने भी मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं उनको चोर बताया गया है, जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है. यह एक आपराधिक कृत्य है जिसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य न्यायालय से मिलनी चाहिए.
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इस मुकदमे में सुशील मोदी ने बताया कि उनके गवाह संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, मनीष कुमार हैं. उन्होंने कोर्ट से यह दरख्वास्त की है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाए और उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा चलाकर सजा दी जाए.
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