दिल्ली के मंडी गांव के रहने वाले एक एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट नापतौल से वोक्स कंपनी का 4 सिम वाला मोबाइल/कैमकॉर्डर 3,398 रुपये में बुक कराया. चार सिम वाला मोबाइल आने के बाद वह बहुत खुश था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रही. कुछ दिन बाद ही मोबाइल में कई तरह की दिक्कतें आने लगीं. उसने कंपनी से दोबारा संपर्क किया और रुपये लौटाने की मांग की. इसपर कंपनी ने पैसा लौटाने और अपना प्रोडक्ट वापस लेने से साफ मना कर दिया गया.
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक वारंटी पीरियड में महीनेभर के भीतर ही फोन में खामियां आने पर उसने उपभोक्ता फोरम मे मुकदमा दायर कर अपने फोन की कीमत लौटाने की मांग की. फोरम ने कंपनी से जवाब तलब किया. इसपर कंपनी ने तर्क दिया कि वह केवल खरीदार और विक्रेता के बीच का माध्यम हैं, उनका प्रॉडक्ट की क्वॉलिटी से कोई लेना देना नहीं है.
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नापतौल की इस दलील को फोरम ने नाकाफी समझा और कंपनी पर 3 हजार के फोन के बदले 10 हजार का जुर्माना लगा दिया. फोरम ने यहां कस्टमर को उसके फोन की कीमत भी 2015 में हुई शिकायत वाले दिन से अब के 10 प्रतिशत समेत चुकाने का भी निर्देश दिया. फोरम ने अपने फैसले में यह टिप्पणी भी किया कि कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं. कस्टमर का विश्वास कमाना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए.
अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई धोखा हुआ है तो आप भी ऐसे शिकायत कर सकते हैं
- कंज्यूमर फोरम में महज 100 रुपये की फीस में आप 1 लाख रुपये तक के दावे वाले मुकदमे पेश कर सकते हैं.
- कंज्यूमर उपभोक्ता मामले की हेल्पलाइन 1800-11-4000 or 14404 और वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- इसके अलावा आप कंज्यूमर फोरम के एक अन्य नंबर 8130009809 पर SMS करके
- नेशलन कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH ऐप डाउनलोड कर और उमंग ऐप पर भी अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते है.
- अगर नुकसान 20 लाख रुपये से कम का है तो जिला फोरम (District Forum) में इसकी शिकायत की जा सकती है.
- 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपये से कम का नुकसान होने पर राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करानी होती है.
- 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के मामले में राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत दर्ज करानी होती है.
- निचले फोरम से खारिज होने के बाद ऊपर की फोरम में शिकायत की जा सकती है.
- उपभोक्ता एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर फोरम में दे सकता है.
- शिकायत में मामले का पूरा ब्योरा होना चाहिए, जैसे कि घटना कहां और कब की है.
- शिकायत के साथ उपभोक्ता को सामान का बिल और अन्य दस्तावेज भी पेश करना होता है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो