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क्या वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र से ही मिलेगा दुर्घटना का क्लेम? जानें पूरा सच

इस मामले में पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को जांचने की कोशिश की पता चला कि यह पूरी तरह से फर्जी है.

Updated on: 10 Nov 2022, 04:48 PM

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया (Social Media) पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र (Pollution Control Board certificate) नहीं है तो दुर्घटना होने पर क्लेम नहीं कर सकेंगे. इस दावे के बाद से आम जनता के बीच इस तरह के प्रश्नों की बाढ़ लग गई है कि क्या वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र होने पर ही क्लेम मिल सकेगा. आम जनता में इस बात को लेकर कौतुहल है कि क्या सरकार की ओर से इस तरह के नियम-कानून सामने लाए गए हैं. इस मामले में पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस दावे को जांचने की कोशिश की तो पता चला कि यह पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी ने बताया, मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य नहीं है.

 

पीआईबी ने अपने ट्वीटर अकाउंट (Twitter account) पर इस संदेश को शेयर किया है. इसमें कहा गया है कि ऐसे  किसी दुर्घटना बीमा पर क्लेम तभी मिलेगा जब वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) होगा. यह आईआरडीए (Insurance Regulatory and Development Authority) का नया नियम है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली है. यह दोनों इंश्योरेंस थर्ड पार्टी और कॉप्रीहेंसिव पर वैलिड होगा. 

पीआईबी का कहना है कि इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है. इस तरह से लोगों की पर्सनल जानकारियों को चुराने का प्रयास है. इसके जरिए स्कैमर्स आपकी निजी जानकारियों को चुराकर ठगने का प्रयास कर रहे हैं. इस निजी जानकारी के लिए धोखाधड़ी का प्रयास होता है. स्कैमर्स लोगों के अकाउंट में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं. इस जानकारी को अन्य अपराध में भी उपयोग किया जाता है.