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18 percent GST imposed on rent( Photo Credit : social media)
सोशल मीडिया में वायरल खबरों की बाढ़ लगी हुई है. फेसबुक,ट्वीटर आदि कई प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैलाने वाली खबरों की भरमार है. इनमें कुछ खबरें में सच्चाई होती है, वहीं कई खबरें फेक न्यूज की श्रेणी में आ जाती हैं. इस बीच एक दावा किया जा रहा है कि किराएदारों के लिए मकान के किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाएगी. पीआईबी की टीम ने जब इस सूचना की पड़ताल की तो पाया कि इस तरह का कोई आदेश सामने नहीं आया है. टीम के अनुसार, ️आवासीय इकाई का किराया तभी कर योग्य होता है जब व्यावसायिक इकाई को किराए पर दिया जाता है. ️जब इसे निजी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर दिया जाता है तो इस पर कोई जीएसटी (GST) नहीं लगती है. यहां तक की फर्म का मालिक या भागीदार निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर आवास देता है, तो भी ️कोई जीएसटी नहीं लगती है.
Claim: 18% GST on house rent for tenants #PibFactCheck
▶️Renting of residential unit taxable only when it is rented to business entity
▶️No GST when it is rented to private person for personal use
▶️No GST even if proprietor or partner of firm rents residence for personal use pic.twitter.com/3ncVSjkKxP— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 12, 2022
टीम के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है. ️टीम ने बताया कि इस तरह के संदेश फैलाकर आम जनता को भड़काने की कोशिश है. इस तरह के मैसेज से आम जनता को ठगने का प्रयास हो रहा है. पीआईबी ने अपील की है कि इस तरह का कोई संदिग्ध मैसेज सोशल मीडिया पर आता है तो उसे जांचने के लिए उससे संपर्क करें. इसके लिए ट्विटर पर @PIB Fact check पर जाना होगा.
Source : News Nation Bureau