सुप्रीम कोर्ट ने Udaipur Files का मामला भेजा दिल्ली हाईकोर्ट, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया इंकार

Udaipur Files Case: लंबे समय से फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है. तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

Udaipur Files Case: लंबे समय से फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है. तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.

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Uma Sharma
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Udaipur Files case Supreme Court transfer to Delhi High Court know all details

Udaipur Files Case

Udaipur Files Case: इंडस्ट्री में जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है, तो या तो वो आसानी से सिनेमाघरों में रिलीज हो जाती है, या फिर कई बार किसी फिल्म को रिलीज से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे ही एक फिल्म है ‘उदयपुर फाइल्स’ जो लंबे समय से विवादों में फंसी हुई है. जी हां, ये फिल्म अपने सब्जेक्ट की वजह से कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है. वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, लेकिन साथ ही ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला?

‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है, जिसने देशभर में सनसनी फैला दी थी. फिल्म को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूरे मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करे और सभी पक्ष वहां अपनी बात रखें.

फिल्म में सुझाए गए बदलाव

वहीं इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) की समिति ने फिल्म को 6 सुझावों के साथ पास किया है. इन बदलावों को फिल्म में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी समुदाय आहत न हो.

अरशद मदनी के वकील की आपत्ति

मौलाना अरशद मदनी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि CBFC की समिति जिसने फिल्म को मंजूरी दी, उसके कई सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके फैसले पर सवाल उठता है. इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'सभी सरकारों में ऐसा होता है, और ऐसी नियुक्तियों को कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती.'

अब आगे क्या होगा?

वहीं अब मामला पूरी तरह दिल्ली हाईकोर्ट के हाथ में है. हाईकोर्ट तय करेगा कि फिल्म को रिलीज किया जाए या उसमें और बदलाव की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘उदयपुर फाइल्स’ फिलहाल रिलीज के रास्ते पर बनी हुई है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा.

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