दिल्ली की अदालत ने अधिक किराया वसूलने पर ओला, उबर को नोटिस जारी किया

अदालत का यह आदेश गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है।

author-image
sunita mishra
एडिट
New Update
दिल्ली की अदालत ने अधिक किराया वसूलने पर ओला, उबर को नोटिस जारी किया

अधिक किराया वसूलने पर ओला, उबर को नोटिस

दिल्ली की एक अदालत ने किराये से संबंधित नियमों के उल्लंघन के मामले में एप आधारित कैब सेवा देने वाली कंपनियों ओला और उबर को नोटिस जारी किया है। महानगर मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने 11 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई के दिन कंपनी को अदालत में अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से पेश होने को कहा है।

Advertisment

अदालत का यह आदेश गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है।

शिकायत ओला, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा टैक्सी फॉर श्योर का संचालन करने वाली कंपनी सेरेंडिपिटी इंफोलैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

और पढ़ें: 2019 में मोदी ही होंगे PM, उन्हें हराने की क्षमता किसी में नहीं: नीतीश

अदालत ने कहा, 'प्रथम दृष्ट्या, यह स्पष्ट होता है कि कंपनी ने 20 जून, 2013 को अधिसूचित मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम तथा सिटी टैक्सी स्कीम (सीटीएस) का उल्लंघन करते हुए अधिक किराया वसूला।'

अदालत के मुताबिक, 'उसी के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 ए का उल्लंघन किया गया।'

एनजीओ ने कथित तौर पर किराये से संबंधित नियमों का पालन न करने तथा मीटर से संचालन नहीं करने को लेकर कैब सेवा देने वालों से 91,000 करोड़ रुपये के रिकवरी की मांग की है।

और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिलीप कुमार-बिल्डर मिलकर सुलझाएं बंगले के विवाद

याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा प्रदान कर वे परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 तथा 192 ए का उल्लंघन है।

Source : IANS

uber OLA
      
Advertisment