कानूनी पचड़े में फंसा Shahrukh Khan का बंगला 'मन्नत', एक्टिविस्ट ने लगाए ये आरोप

Shahrukh Khan House Mannat: कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और गौरी खान ने अपने घर मन्नत को रिनोवेट करने का फैसला लिया था. लेकिन इससे पहले ही उनका घर कानूनी पचड़े में उलझता नजर आ रहा है.

Shahrukh Khan House Mannat: कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और गौरी खान ने अपने घर मन्नत को रिनोवेट करने का फैसला लिया था. लेकिन इससे पहले ही उनका घर कानूनी पचड़े में उलझता नजर आ रहा है.

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Uma Sharma
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Shahrukh Khan House Mannat: कुछ समय पहले ही ये खबर आई थी कि बॉलीवुड के किंग खान यानी की शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने अपना घर 'मन्नत' रिनोवेशन के लिए खाली किया था. जहां उनके घर को गर्मियों तक रिनोवेट होना है, वहीं उससे पहले ही एक विवाद शुरू हो गया है. एक सोशल एक्टिविस्ट ने रिनोवेशन के दौरान नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया है. आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला....

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लगाया ये आरोप

आपको बता दें कि एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान के घर के रिनोवेशन को लेकर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) से हस्तक्षेप करने और काम रोकने की मांग की है. दरअसल, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रिनोवेशन के लिए उचित परमिशन नहीं ली गई है. इन एक्टिविस्ट का नाम संतोष दौंड़कर है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर में NGT में याचिका दायर की है.  उन्होंने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) को मन्नत के रिनोवेशन के लिए जरूरी तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की परमिशन नहीं ली गई. चूंकि बंगला एक ग्रेड III धरोहर संरचना है, इसलिए किसी भी बदलाव के लिए उचित परमिशन की जरूरी होती है.

NGT ने मांगे सबूत

रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान अपने छह मंजिला में दो मंजिला बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं. इसमें ये भी दावा किया है कि उन्होंने जन आवास के लिए बने बाहर 1-BHK फ्लैट्स को एक परिवार के लिए एक घर में बदल दिया है. वहीं NGT ने दौंडकर से  उनके दावों के सबूत पेश करने के लिए कहा है. 

बता दें कि न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी ने कहा कि अगर परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा कोई उल्लंघन हुआ है, तो दौंडकर को चार सप्ताह में सबूत प्रस्तुत करने होंगे. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपील खारिज की जा सकती है.  NGT इस मामले की फिर से सुनवाई 23 अप्रैल को करेगा.

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