रणवीर इलाहाबादिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, यूट्यूबर को नहीं दी तारीख

Ranveer Allahbadia Controversy: रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.

Ranveer Allahbadia Controversy: रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.

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Sezal Thakur
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Image Source- Social Media

Ranveer Allahbadia Controversy: आध्यात्मिक और मोटिवेशनल कंटेंट बनाने वाले मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. माता-पिता को लेकर समय रैना (Samay Raina) के शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) में विवादित बयान देने के बाद रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच चुका है. रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया 

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पैरेंट्स पर अश्लील कमेंट करने की वजह से रणवीर इलाहाबादिया शुक्रवार, 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. इस दौरान, उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, इसके साथ ही उन्होंने  अपील की कि उनके खिलाफ जितनी भी FIR हैं, उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए और मामले में जल्द सुनवाई की जाए. लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने रणवीर की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि याचिका को तुंरत सूचीबद्ध करने के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

थाने जाकर देना होगा बयान

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से मना कर दिया वहीं, उन्हें कोई तारीख भी नहीं दी गई है. वहीं, रणवीर को आज पुलिस के सामने पेश होना था. उन्हें दो बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन रणवीर हाजिर नहीं हुए और अपने घर से ही बयान देने कि गुजारिश की. मुंबई पुलिस ने रणवीर की गुजारिश को खारिज कर दिया और अब उन्हें थाने जाकर ही बयान दर्ज करवाना होगा.  वहीं, समय रैना को भी NCW और मुंबई पुलिस ने समन भेजकर पांच दिन के अंदर पेश होने को कहा है.

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