Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जी हां, एक्ट्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती देने वाली जैकलीन की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें ये मामला साल 2021 में सामने आया था, जब ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपये की ठगी का केस दर्ज हुआ. जांच में सामने आया कि इस ठगी की रकम का इस्तेमाल सुकेश ने कई बॉलीवुड हस्तियों को महंगे तोहफे देने में किया, जिनमें जैकलीन फर्नांडीज का नाम भी शामिल है.
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, जैकलीन को सुकेश से करोड़ों रुपये के गिफ्ट्स, जूलरी और लग्ज़री आइटम्स मिले थे. ईडी का कहना है कि जैकलीन को सुकेश की क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उससे ये गिफ्ट स्वीकार किए.
जैकलीन ने कोर्ट में क्या कहा?
वहीं जैकलीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने और निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए क्योंकि उनके खिलाफ लगे सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं.
वहीं जैकलीन ने ये भी आरोप लगाया कि सुकेश चंद्रशेखर और अदिति सिंह ने उन्हें धोखे से फंसाया है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया और उनका मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने ये भी खारिज किया कि उनका सुकेश के साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता था.
अदालत का फैसला
जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जैकलीन की मांग को अस्वीकार कर दिया और ईडी की जांच और आरोपों को सही ठहराया. अब इस मामले में जैकलीन को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.
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