Alimony rules in islam: एआर रहमान की करोड़ों की संपत्ति में कितना होगा सायरा का हिस्सा ? जानिए क्या है इस्लाम में एलोमिनी के नियम

know about alimony rules in islam: बॉलीवुड के फेमस सिंगर ए.आर.रहमान 29 साल बाद अपनी पत्नी सायरा बानू से तलाक लेने जे रहे है, जिसकी वजह से वह चर्चा में हैं. बता दें कि दोनों इस्लाम धर्म मानते हैं. ऐसे में इस तलाक में शायरा बानू को कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, आइए जानते हैं.

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Sarika Swaroop
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एआर रहमान की पत्नी को कितना मिलेगा गुजारा भत्ता?

know about alimony rules in islam: बॉलीवुड फेमस सिंगर ए.आर.रहमान अपनी तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए है. सिंगर शादी के 29 साल बाद अपनी बेगम सायरा बानू से तलाक लेने जा रहे है. जब से यह खबर इंटरनेट पर आई है इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है. यह खबर सुनकर हर कोई शॉक्ड है. बता दें कि 23 साल की उम्र में  ए.आर.रहमान ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था और वह दिलीप कुमार से अल्ला रक्खा रहमान (एआर रहमान) बन गए. वहीं उनकी पत्नी भी इस्लाम धर्म मानती हैं . ऐसे में तलाक के बाद सायरा बानू को ए.आर.रहमान कितना गुजारा भत्ता देंगे आइए जानते हैं.

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एआर रहमान के पास है कुल इतनी संपत्ति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआर रहमान की कुल संपत्ति करीब 1728 करोड़ रुपये की है. ए आर रहमान एक फिल्म में म्यूजिक देने का 8 से 10 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. इसी तरह एक लाइव कॉन्सर्ट में गाने के लिए वो प्रति घंटे 3 से 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. देश के बड़े शहरों में उनके आलीशान बंगले हैं और इसमें लॉस एंजिल्स में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी शामिल है. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि एआर रहमान की संपत्ति में में उनकी वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा. 

सायरा को कितना पैसा मिलेगा

कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. दरअसल, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है. इसके तहत मेहर की रकम तय होती है. इसको लेकर कानूनी पेपर्स भी तैयार किए जाते हैं , जिसपर दोनों पक्षों के दस्तखत होते हैं. इसके बाद अगर शादी के बाद किसी मुस्लिम कपल का तलाक होता है या वह किसी वजह से एक-दूसरे से अलग होते हैं तो मेहर की यह रकम महिला को मिल जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला

ऐसे में एआर रहमान से सायरा की तलाक के बाद उन्हें केवल मेहर की रकम मिलेगी. हालांकि, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 को आधार बनाते हुए शीर्ष एक अहम फैसला दिया था. 10 जुलाई 2024 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. अदालत ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह पत्नी, बच्चों और यहां तक कि माता-पिता के लिए गुजारा भत्ता तय करे. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाया जाए तो सायरा, एआर रहमान से गुजारा भत्ता हासिल करने की हकदार हैं. 

सायरा को मिलेगी अच्छी-खासी रकम

हालांकि, अब यह सवाल है कि सायरा अपने एक्स पति एआर रहमान से कितना गुजारा भत्ता लेंगी. तो आपको बता दें कि यह मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उनको कितनी रकम देनी है. बता दें कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट पति की आर्थिक हैसियत को देखते हुए ही गुजारा भत्ता तय करता है. ऐसे में एआर रहमान के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है. तो देखा जाए तो सायरा को इसमें से अच्छी-खासी रकम मिल जाएगी. 

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