Social Media और OTT प्लेटफार्म के लिए लागू हुए नियम, फेक कंटेंट पर सरकार करेगी सख्त कार्रवाई

Social Media and OTT Platforms Rules: सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट, गलत सूचना और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं.

Social Media and OTT Platforms Rules: सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट, गलत सूचना और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं.

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Uma Sharma
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Social Media and OTT Platforms Rules: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट, गलत सूचना और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं. सरकार का फोकस एक ओपन, सेफ और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने पर है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

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आईटी अधिनियम 2000, आईटी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ओपन और सेफ इंटरनेट 

सरकार का कहना है कि उसकी डिजिटल नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत में सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट माहौल तैयार करना है. इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह का गैरकानूनी, अश्लील या भ्रामक कंटेंट ऑनलाइन प्रसारित न हो. इस दिशा में कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाए गए हैं.

IT Act 2000 और IT Rules 2021 से सख्त निगरानी

आईटी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियां स्पष्ट कर दी गई हैं. इन कानूनों में अश्लील कंटेंट, प्राइवेसी उल्लंघन और साइबर अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है. पुलिस को जांच, तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार भी दिए गए हैं.

तय समय में हटाना होगा अवैध कंटेंट

आईटी नियम 2021 के अनुसार- कोर्ट या सरकार के निर्देश पर अवैध कंटेंट को तय समय सीमा में हटाना अनिवार्य होगा. प्राइवेसी उल्लंघन, फर्जी पहचान, नग्नता या अश्लीलता से जुड़े कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना जरूरी. हर प्लेटफॉर्म को Grievance Officer नियुक्त करना होगा.

72 घंटे में शिकायत का निपटारा अनिवार्य

समाधान न मिलने पर यूजर Grievance Appellate Committee में अपील कर सकता है. Facebook, Instagram और X पर अतिरिक्त जिम्मेदारी. भारत में जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें Significant Social Media Intermediary माना गया है. ऐसे प्लेटफॉर्म्स को: भारत में लोकल अधिकारी नियुक्त करना होगा. नियमित Compliance Report जारी करनी होगी. कानून एजेंसियों को जांच में सहयोग देना होगा. गंभीर मामलों में मैसेज भेजने वाले (Originator) की पहचान ट्रेस करने में मदद करनी होगी. नियमों का पालन न करने पर इन प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी.

OTT Platforms पर भी सख्त रुख

OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए IT Rules 2021 के Part-III के तहत Code of Ethics लागू किया गया है. कानून के खिलाफ कंटेंट दिखाने की अनुमति नहीं होगी. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के अनुसार, अब तक 43 OTT प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट के आरोप में भारत में ब्लॉक किया जा चुका है. इससे साफ है कि OTT सेक्टर पर सरकार की कड़ी नजर बनी हुई है.

10 प्वाइंट में समझिए क्या-क्या बदला?

-Safe, Trusted और Accountable Internet सरकार की प्राथमिकता

-महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष जोर

-अश्लील, भ्रामक और गैरकानूनी कंटेंट पर सख्त कार्रवाई

-Deepfake, AI से बनी फर्जी पहचान और impersonation पर प्रतिबंध

-कोर्ट/सरकार के आदेश पर कंटेंट हटाना कानूनी जिम्मेदारी

-नग्नता और प्राइवेसी उल्लंघन वाला कंटेंट 24 घंटे में हटाना अनिवार्य

-हर प्लेटफॉर्म पर Grievance Officer की नियुक्ति जरूरी

-72 घंटे में शिकायत का समाधान अनिवार्य

-50 लाख+ यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म्स पर अतिरिक्त जवाबदेही

-OTT प्लेटफॉर्म्स पर Code of Ethics लागू, उल्लंघन पर ब्लॉक की कार्रवाई

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