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दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने भेजा समन, जानिए पूरा मामला

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया है. एक्टर को धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है. धर्मेंद्र के खिलाफ दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने शिकायत की थी.

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Nidhi Sharma
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धर्मेंद्र

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को और बाकी दो लोगों के खिलाफ समन जारी किया है. दरअसल, एक्टर के खिलाफ यह मामला दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने आरोप लगााया था कि उन्होंने ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था. 

5 दिसंबर को जारी किया समन

जज ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा,  न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है.

लगाई ये धारा 

एक्टर धर्मेंद्र देओल और दो लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 34 (सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य) के तहत अपराध करने और अन्य दो आरोपियों को IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी समन किया है. 

इस दिन होगी सुनवाई

वहीं इस मामले की आगे की सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी. कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल तय है कि समन के चरण में, अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की जरूरत होती है और मामले के डिमैरिट और दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की जरूरत नहीं होती है. 

एफआईआर दर्ज करवाई

9 अक्टूबर, 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी. हालांकि, कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था. शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे कोर्ट में मौजूद रहे थे. 

क्या है पूरा मामला 

बात दें कि शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला ये है कि अप्रैल 2018 के महीने में सह-आरोपियों ने धरम की ओर से संपर्क किया और  NH-24/NH-9, उत्तर प्रदेश पर “गरम धरम ढाबा” की फ्रैंचाइज़ की पेशकश की. उन्हें आश्वासन दिया गया कि कनॉट प्लेस (दिल्ली) और मुरथल (हरियाणा) में मौजूदा आउटलेट्स से हर महीने 70-80 लाख रुपये का कारोबार होता है. शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात फीसदी प्रॉफिट के बदले 41 लाख रुपये का इनवेस्ट करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी हेल्प मिलेगी. यह कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच कई ई-मेल भी हुईं और मीटिंग्स भी हुईं. कनॉट प्लेस में "गरम धरम ढाबा" के ब्रांच ऑफिस में शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों और सह-अभियुक्तों के बीच एक मीटिंग भी हुई थी.

 

 

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