अब OTT पर भी रिलीज नहीं होगी राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ', 60 करोड़ के दावे पर हाई कोर्ट से मिला झटका

Bhool Chuk Maaf Can Not Be Released Directly On OTT: राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' जो कि डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी उसको लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जानिए पूरी बात...

Bhool Chuk Maaf Can Not Be Released Directly On OTT: राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' जो कि डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी उसको लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जानिए पूरी बात...

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Sarika Swaroop
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राजकुमार राव की फिल्म पर हो रहा विवाद

Bhool Chuk Maaf Can Not Be Released Directly On OTT: राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और वामिका गब्बी (Wamiqa Gabbi) की अपकमिंग फिल्म 'भूल चूक माफ (Bhool Chuk Maaf)' को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है. जहां मैडॉक फिल्म्स ने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज करने का एलान किया  था, तो वहीं अब हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फिल्म की ओटीटी रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है. बता दें कि कोर्ट का ये फैसला पीवीआर इनॉक्स (PVR Inox) द्वारा मैडॉक फिल्म्स के खिलाफ 60 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर करने के बाद आया है. आइए बताते हैं पूरा मामला...

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क्या है मामला?

दरअसल, राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' के मेकर्स ने पहले तो फिल्म को 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया था. हालांकि, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के चलते मेकर्स को अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट 16 मई को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया. लेकिन इसी बीच पीवीआर इनॉक्स (PVR Inox) ने मैडॉक फिल्म्स के खिलाफ 60 करोड़ रुपये का मुकदमा ठोक दिया. उनका कहना है कि तय समय से कुछ देर पहले फिल्म को रिलीज होने से रोका गया, जिससे उनका आर्थिक नुकसान हुआ है. ऐसे में अब मल्टीप्लेक्स चेन की ये मांग है कि फिल्म को पहले सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाए और फिर इसके सामान्य 8 हफ्ते की अवधि के बाद ही इसे ओटीटी पर रिलीज करे.

कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

 वहीं पीवीआर इनॉक्स के मैडॉक फिल्म्स के खिलाफ मुकदमे के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अरिफ डॉक्टर ने मैडॉक को फिल्म को ओटीटी या अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक थिएट्रिकल रिलीज के बाद 8 सप्ताह का होल्डबैक पीरियड पूरा नहीं हो जाता. कोर्ट का कहना है कि पीवीआर ने प्रचार और स्क्रीन बुकिंग के जरिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई थीं, और अचानक रद्दीकरण से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. मैडॉक के इस दावे को खारिज किया गया कि फिल्म का मालिकाना हक उन्हें मनमानी छूट देता है। अगली सुनवाई 16 जून को होगी. बता दें कि भूल चूक माफ एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें राजकुमार राव, वामिका गब्बी के अलावा संजय मिश्रा और सीमा पाहवा जैसे कलाकार हैं.  

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