स्टारकिड आर्यन खान को बेल क्यों नहीं? ड्रग्स केस में वकील ने रखीं ये 10 दलीलें
क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के किंगखान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (aryan khan) को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार की सुनवाई पूरी हो गई है. अब आर्यन की जमानत पर बुधवार को दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी.
नई दिल्ली:
क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के किंगखान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (aryan khan) को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार की सुनवाई पूरी हो गई है. अब आर्यन की जमानत पर बुधवार को दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी. पूर्व अटॉर्नी मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने हाईकोर्ट में स्टारकिड आर्यन खान की तरफ से पक्ष रखा. आर्यन खान को क्यों बेल मिलनी चाहिए, इस पर वकील मुकुल रोहतगी ने HC में 10 बड़े प्वाइंट रखे हैं. मेरे मुवक्किल यानी आर्यन खान ने कैलिफोर्निया से अंडरग्रैजुएट पूरा किया है. आर्यन खान सिर्फ 23 साल का है और वे मार्च/अप्रैल 2020 में ही हिंदुस्तान लौटे हैं.
- आर्यन खान क्रूज पर कस्टमर बनकर नहीं, बल्कि एक वीआईपी गेस्ट बन कर गए थे. उन्हें प्रतीक गाबा नाम के एक शख्स ने बुलाया था, जोकि एक इवेंट मैनेजर है. गाबा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को जानता था और विज्ञापन के मुताबिक ये लोग वहां 2 अक्टूबर की दोपहर को पहुंचे थे.
- आर्यन खान के पास से न कोई ड्रग्स बरामद हुआ और न ही उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था. आर्यन का कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया गया है, ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं.
- आर्यन खान क्रूज पर अरबाज के साथ पहुंचे थे और अरबाज के पास से ड्रग्स बरामद हुए. न ही आर्यन को ड्रग्स की कोई जानकारी थी और न ही उनके पास से ड्रग्स बरामद हुआ है.
- आर्यन के मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप चैट मिली है, उसका उस क्रूज पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है.
- ट्रायल के दौरान देखना चाहिए कि ये चैट्स क्या है. मान लीजिए कि अगर 5-10 युवा एक-दूसरे को जानते हैं और प्लान करते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, लेकिन कोई पार्टी नहीं हुई और पार्टी के पहले ही पकड़ लिया गया.
- एनसीबी के पास पहले जानकारी थी कि कुछ लोग ड्रग्स लाने वाले हैं. मेरे क्लायंट और अन्य आरोपी को पहले पकड़ लिया गया.
- ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था मतलब स्मॉल क्वांटिटी. कॉनशियश पजेशन का मतबल ड्रग्स मेरे कंट्रोल में था.
- मेरे क्लायंट और अन्य 20 आरोपियों के बीच में कोई संबंध नहीं है. इस मामले में सिर्फ 1 वर्ष तक ही सजा हो सकती है.
- ये युवा बच्चे हैं. लॉ कहता है कि आप उनको गिल्टी के तौर पर ट्रीट करिए ना कि ट्रैफिंग के लिए देखे. अगर वो सेवन भी करते हैं तो उन्हें सुधार गृह भेजे दीजिए.
- समीर वानखेडे ने कल कहा था कि एक राजनीतिक व्यक्ती से दुश्मनी की वजह से हो रहा है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हम भी उसमें इनव्हॉल है. लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है.
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