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कुणाल कामरा को SC का अवमानना नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब

कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के कई ट्वीटस के लिए एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अवमानना के मुकदमे की सहमति दी थी. कामरा ने एक ट्वीट में CJI के बारे में उंगली के ज़रिए अश्लील और अपमानजनक इशारा किया था

Updated on: 18 Dec 2020, 12:26 PM

नई दिल्ली:

फेमस कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कुणाल से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है. कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के कई ट्वीटस के लिए एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अवमानना के मुकदमे की सहमति दी थी. कामरा ने एक ट्वीट में CJI के बारे में उंगली के ज़रिए अश्लील और अपमानजनक इशारा किया था. इससे पहले कुणाल कामरा ने अर्णब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. 

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सुप्रीम कोर्ट  ने इसके अलावा के कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उच्चतम न्यायालय ने अवमानना के अन्य मामलों में हास्य कलाकार कुणाल कामरा, कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा को सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दी है. बता दें कि कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के खिलाफ दायर याचिकाओं में एक याचिका विधि के छात्र श्रीरंग कटनेश्वर्कर ने दायर की है और उन्होंने दावा किया कि 11 नवंबर को कामरा ने ये ट्वीट तब करने शुरू किए जब वर्ष 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत याचिका बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और शीर्ष अदालत में सुनवाई चल रही थी.

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याचिका में आरोप लगाया गया कि 11 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कामरा ने फिर कई ट्वीट किए जो उच्चतम न्यायालय के लिए आपमाजनक थे और उन्होंने शीर्ष अदालत की गरिमा को और कम किया. याचिका में दावा किया गया, 'कथित अवमानना करने वाले (कामरा) का ट्विटर पर 17 लाख लोग अनुसरण करते हैं और कथित अवमानना करने वाले ट्वीट को उनका अनुसरण करने वालों ने देखा और कई ने उन्हें रीट्वीट किया.'

(इनपुट- भाषा)