सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करेगा, तापसी पन्नू ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बलात्कार के आरोपी से पूछा कि क्या वो अब पीड़िता से शादी करेगा. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने नाराजगी जताई है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बलात्कार के आरोपी से पूछा कि क्या वो अब पीड़िता से शादी करेगा. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने नाराजगी जताई है.

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Karm Raj Mishra
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Taapsee Pannu

Taapsee Pannu( Photo Credit : Instagram (Taapsee))

बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभिनेत्री तापसी पन्नू और गायिका सोना महापात्रा ने सख्त टिप्पणी की. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सरकारी कर्मचारी पर बलात्कार के आरोप में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने आरोपी से पूछा कि क्या वो अब पीड़िता से शादी करेगा. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने नाराजगी जताई है. तापसी पन्नू ने अपनी नाराजगी जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि 'क्या किसी ने लड़की से ऐसा सवाल पूछा? क्या वो अपने रेपिस्ट के साथ शादी करना चाहेगी. क्या ये सवाल है. यही तरीका है सजा देने का. सीधे-सीधे बकवास.' वहीं सोना महापात्रा ने लिखा कि ये बेहुदा और परेशान करने वाला तरीका है. उन्होंने लिखा कि पहले बॉलीवुड में यही तरीका अपनाया जाता था. जिसमें बलात्कारी पीड़िता से शादी कर लेता था. इसे दिलकश समझा जाता था. उन्होंने लिखा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्तर इतना कैसे गिर सकता है. 

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ये मामला महाराष्ट्र का है. आरोपी महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड में एक तकनीशियन के रूप में सेवारत है. उसे जब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी से बड़ा ही बेतुका सवाल किया. हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस मामले में संबंधित अदालत से नियमित जमानत लेने के लिए कहा.

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कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो पीठ में शामिल जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने आरोपी से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? पीठ ने आरोपी से कहा कि यदि वो पीड़िता से शादी करने को तैयार हैं तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा आप जेल जाएंगे. बेंच ने आगे कहा कि हम आपको शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं. उसके बाद शीर्ष अदालत ने आरोपी को चार हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी.

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आरोपी पर आरोप है कि पीड़िता जब महज नौवीं कक्षा में थी तब आरोपी ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी देता रहा. दलील में कहा गया कि जब लड़की और उसकी मां शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचीं, तो आरोपी की मां ने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया. आरोपी की मां ने उनसे कहा कि वह लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं. दलील में कहा गया कि जब लड़की जून 2018 में 18 साल की हो गई, तो याचिकाकर्ता की मां ने शादी के लिए मना कर दिया जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई है. 

HIGHLIGHTS

  • SC ने आरोपी से पूछा वो पीड़िता से शादी करेगा
  • SC के सवाल पर तापसी और सोना महापात्रा ने नाराजगी जताई
  • बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस रामासुब्रमण्यन शामिल थे

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Sona Mohapatra Taapsee Pannu rape accused
      
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