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Sushant Case: सुशांत के खाते से ट्रासंफर हुए थे 2.63 करोड़ रुपए, ED के हाथ लगी बैंक डिटेल्स

सुशांत सिंह राजपुत की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के पास सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल्स है

Updated on: 09 Aug 2020, 11:46 AM

नई दिल्ली:

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के पास सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल्स है. बैंक डिटेल्स के मुताबिक मई 2019 से अप्रैल 2010 तक सुशांत के बैंक अकाउंट से 2.63 करोड़ रुपए उनके चार्टेड अकाउंट के खाते में ट्रांसफर किए गए थे.

सुशांत ने अपनी बहन के नाम से एक एफडी खोली हुई थी. ये एफडी भी घटकर आधी हो गई थी. इस एफडी का पैसा कही दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया था. सुशांत के परिवार का आरोप है कि ये सब रिया चक्रवर्ती के कहने पर किया गया था, जो उन्हें बहका रही थी.

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इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता के.के. सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को एक जवाबी हलफनामे में सूचित किया था कि रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने पहले ही मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और सीबीआई जांच पर भी यू-टर्न ले लिया है. के.के. सिंह ने कहा कि रिया के बारे में मेल एक सवाल उठाता है कि अगर ईमेल को सिद्धार्थ पिठानी द्वारा मुंबई पुलिस को भेजा गया था, तो वही मेल संभावित गवाह द्वारा रिया के साथ क्यों साझा किया गया, जो इस मामले में एक प्रमुख संदिग्ध है.

अधिवक्ता नितिन सलूजा के माध्यम से दायर हलफनामा में कहा गया, 'ईमेल को एफआईआर दर्ज होने और मामले को ट्रांसफर करने संबंधी याचिका दाखिल होने से एक दिन पहले भेजा गया है और इस प्रकार उक्त ईमेल संभावित गवाह से याचिकाकर्ता (रिया) द्वारा खरीदा मालूम पड़ता है, जिससे लगता है कि वह पहले से ही उनके (रिया) प्रभाव में है.'

सिंह ने जवाब में कहा कि रिया को भी सीबीआई जांच चाहिए थी फिर वह इस पर सहमत क्यों नहीं हो रही है. 'इसके अलावा, जैसा कि याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता (रिया) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया था और अब जब से प्रतिवादी नंबर 1 (बिहार सरकार) ने सीबीआई को उपरोक्त एफआईआर सौंपी है भारत सरकार ने प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए.'