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आदिपुरुष फिल्म निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

टॉप अदालत ने वकील ममता रानी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को भी खारिज कर दिया

Updated on: 21 Jul 2023, 04:03 PM

नई दिल्ली:

प्रभास (Prabhas) की फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) लंबे समय से ही विवाद में हैं, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, तब से इसका विवाद और ज्यादा बढ़ गया है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष के निर्माताओं को बड़ी राहत दी है. आदिपुरुष का CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. इसने फिल्म निर्माता द्वारा इलाहाबाद हाई  के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस भी जारी किया, जिसमें उन्हें 27 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया. 

टॉप अदालत ने वकील ममता रानी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को भी खारिज कर दिया, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आदिपुरुष के सीबीएफसी प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र मिल गया है और उनके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा. 

फिल्म मेकर्स को होना था पेश

हाई कोर्ट में फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ  चल रही सभी सुनवाईयों पर रोक लगा जाएगी. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं, ने मामले में पक्षों को नोटिस जारी किया. इलाहाबाद हाई कोर्ट  ने 30 जून को फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार से फिल्म पर अपने विचार देने के लिए एक समिति बनाने को कहा था.

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यह फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इसने केंद्र सरकार को पांच सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है जो फिल्म पर अपनी राय देगी कि क्या इसने जनता की भावनाओं को आहत किया है.एक आदेश में उसने सरकार को फिल्म को प्रमाणपत्र देने के फैसले की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया था.पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं, ने मामले में पक्षों को नोटिस जारी किया