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OTT प्लेटफॉर्म्स पर केंद्र के बनाए नए नियम बेअसर- सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार (Center Government) द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ये नियम नहीं सिर्फ गाइडलाइंस है. इनमे कंटेंट के लिए  मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है.

Updated on: 05 Mar 2021, 02:29 PM

highlights

  •  सरकार OTT कंकेट को जल्द रेगुलेट करें- सुप्रीम कोर्ट
  • OTT कंटेट पर लगाम लगाने के लिए कानून की जरूरत
  • सरकार की गाइडलाइन से कोर्ट संतुष्ट नहीं

नई दिल्ली:

OTT कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी नियंत्रण की जरूरत बताई है साथ ही कहा कि इस तरह के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक सिस्टम की जरूरत है. केंद्र सरकार (Center Government) द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ये नियम नहीं सिर्फ गाइडलाइंस है. इनमे कंटेंट के लिए  मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है. बिना कानून के कंटेंट को रेगुलेट नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि आपने ओटीटी कंटेट में परोसी जा रही अश्लीलता पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं. 

जिसके जवाब में सरकार द्वारा कोर्ट को गाइडलाइन की जानकारी दी गई. कोर्ट इस गाइडलाइन से संतुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए जो नई गाइडलाइंस बनाई हैं, वो पूरी तरह बेअसर हैं, क्योंकि इनमें अभियोजन का विकल्प नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को नियंत्रित रखने के लिए सिर्फ गाइडलाइंस बनाने की जगह एक कानून तैयार किया जाना चाहिए और इसी के तहत कंटेंट के मानक तय होने चाहिए. कोर्ट ने इस गाइडलाइन को बिना दांत वाला बताया. 

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अदालत ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा बल्कि इस विषय में एक सख्त कानून लाने की जरूरत है. कोर्ट ने ये आदेश तांडव वेब सीरीज पर सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ने ओटीटी कंटेट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसके लिए नियमन बेहद जरूरी है. वहीं तांडव के बाद हुए विवाद के बाद सरकार ने इस मामले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. फिलहाल सरकार जारी इन दिशा-निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंसतोष जाहिर किया है. 

अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक

वेब सीरीज 'तांडव' (Tandav) मामले में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. अर्पणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई ,पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा. इससे पहले गौतमबुद्धनगर में दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 

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अपर्णा और अन्य के खिलाफ धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. 'तांडव' (Tandav) विवाद मामले में वीडियो प्लेटफार्म अमेजन ने माफी मांग ली है. बता दें कि तांडव पर पर लोगों की आस्थाओं को आहत करने का आरोप लगा था. एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) इस सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आए थे. मामले को बढ़ता देख सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगी थी.