logo-image

फिल्म 'Why I Killed Gandhi' पर रोक के मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

फिल्म 'Why I Killed Gandhi' पर रोक के मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

Updated on: 31 Jan 2022, 02:12 PM

नई दिल्ली:

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' (Why I Killed Gandhi) की स्ट्रीमिंग पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' (Why I Killed Gandhi) में गांधी की नकारात्मक छवि पेश की गई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, 'याचिकाकर्ता का मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ. लिहाजा आर्टिकल 32 के तहत हम सुनवाई नहीं कर सकते. आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.'

यह भी पढ़ें: जानिए कौन हैं Bigg Boss 15 की व‍िनर Tejasswi Prakash, विवादों में रहा था सीरियल

फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' (Why I Killed Gandhi) के विरोध में याचिकाकर्ता सिकंदर बहल ने सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित फिल्म की सभी सामग्री (कंटेंट) को हटाने की मांग करते हुए किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से फिल्म या इसकी किसी भी सामग्री के प्रदर्शन या प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके साथ ही ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

आरोप लगाया जा रहा है कि यह फिल्म 'व्हाई आई किल्ड गांधी' (Why I Killed Gandhi) में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करना चाहती है और अगर यह रिलीज हुई तो यह देश के लोगों को अंदर तक झकझोर देगी.