विवादित फिल्म नानक शाह फकीर की 13 अप्रैल को रिलीज पर रोक की मांग वाली SGPC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को एतराज है कि फिल्म में गुरु नानक देव के परिजनों के रोल प्रोफेशनल कलाकारों ने निभाए हैं, जो सिख मर्यादा के खिलाफ है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म निर्माता पहले ही सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट हसिल कर चुके हैं। इससे पहले फिल्म निर्माता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वो 13 अप्रैल को मूवी को देश के सभी राज्यों में रिलीज होने दे और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की हिंसा न हो।
बता दें कि श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी गुरुबचन सिंह ने इस फिल्म पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया था। जत्थेदार सिंह का कहना है कि धर्म से संबंधित फिल्म बनाने से पहले सिख सेंसर बोर्ड से स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए आज्ञा लेना जरूरी है।
वहीं पंजाब सरकार ने भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया था। सरकार का कहना था कि फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध को ध्यान में रखते हुए राज्य में शांति और सामाजिक सद्भाव कायम करने के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई।
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Source : News Nation Bureau