तो क्या Aryan Khan ने नहीं लिया था ड्रग ?
Shahrukh Khan के बेटे Aryan Khan की जमानत याचिका एक बार खारिज हो चुकी है. अब दूसरी बार Bail पर सुनवाई टल गई है. इसी बीच उनके बेगुनाह होने पर तमाम तर्क दिए गए हैं.
नई दिल्ली :
सुपरस्टार शाहरुख खान (Sharukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है. पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अब दोबारा जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी लेकिन यह सुनवाई टल गई. वहीं, आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने तमाम सवाल उठाए हैं. अमित देसाई ने कहा है कि आर्यन खान को क्रूज पर प्रतीक गाबा ने बुलाया था, जो आर्गेनाइजर नहीं हैं और ना ही वो गिरफ्तार हुए हैं. उनके कहने पर आर्यन वहां पहुंचे लेकिन चेकइन करने से पहले ही एनसीबी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया. साथ ही अमित देसाई ने दलील दी है कि आर्यन के पास आर्यन के पास कैश नहीं था इसलिए वो ड्रग्स खरीद नहीं सकता था. उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला इसलिए वो इसका सेवन नहीं करने वाला था.'
अमित देसाई के अनुसार, 'पंचनामा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शिप में ड्रग्स का इस्तेमाल और बेचने के लिए लाया जा रहा है. उसके बाद कुछ लोगों के नाम की जानकारी दी गई. बताया गया कि उनके पास ड्रग्स मौजूद है. उसके बाद एनसीबी की टीम ने शिप के गेट पर जांच शुरू की. शाम 6 बजकर 50 मिनट पर जांच शुरू की गई और तलाशी शुरू की गई. कुछ लोगों के पास से ड्रग, कॉण्ट्रा बैंड भी मिले. कुछ लोगों से 5 ग्राम MD, 10 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम चरस बरामद किया गया. इश्मीत सिंह चड्डा के पास से ड्रग्स के 15 टेबलेट मिले, 40 हज़ार कैश मिला, जिस पर इश्मीत ने कहा कि वो इस कैश का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने के लिए करने वाले थे. उसके बाद दो और लोग DEPARTURE गेट पर पहुंचते हैं, जो आर्यन और अरबाज मर्चेंट हैं. उनको भी एनसीबी अधिकारियों ने अपनी जानकारी दी और उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई ड्रग है. उसमें अरबाज मर्चेंट ने माना कि उसके जूते में चरस मिला.
अरबाज ने माना कि वो आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है, आर्यन ने भी माना कि वो इसका सेवन करता है। कुल 6 ग्राम चरस मिला, लेकिन इसमें दोनों का नाम जोड़ा गया. आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला. देसाई ने फिर जोर देकर कहा कि आर्यन के पास न ही ड्रग्स possession था, न ही उन्होंने इसका उपयोग किया, न कनज्यूम किया और न ही इसे बेचा. अमित देसाई के यह तर्क और दलील कितने सही हैं यह तो कोर्ट तय करेगी लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा का बाजार गर्म है.
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