काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से मिली जमानत
1998 के काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा पाए सलमान खान को जोधपुर सेशंस कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी।
नई दिल्ली:
1998 के काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा पाए सलमान खान को जोधपुर सेशंस कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी।
सलमान खान को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है। इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था।
जोधपुर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान का विश्नोई समाज हाई कोर्ट में अपील करेगा।
विश्नोई समाज के वकील महिपाल विश्नोई ने कहा, 'उन्हें 25 हजार रुपये के दो बॉन्ड जमा करने होंगे। वे कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें दोबारा कोर्ट में 7 मई को उपस्थित होना पड़ेगा।'
गुरुवार को जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद सलमाल को जोधपुर जेल में 2 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था।
कोर्ट ने संदेह के लाभ पर सैफ, तब्बू , सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था।
क्या है मामला
सलमान पर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान और बॉलीवुड के अन्य स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम 1-2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कंकणी गांव के निकट एक संरक्षित वन में शिकार करने का आरोप है।
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