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सैफ अली खान (ANI)
काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में बहस के लिए बुधवार को राजस्थान के जोधपुर पहुंचे सैफ अली खान ने ड्राइवर के साथ बदसलूकी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सैफ अली फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर निकले। ड्राइवर ने जब कार चलानी चाही तो वह झटका खाकर रुक गई। दूसरी तरफ गाड़ी के बाहर खड़े रिपोटर्स लगातार सवाल पूछ रहे थे। ऐसे में सैफ को गुस्सा आ गया।
सैफ ने झल्लाते हुए ड्राइवर से कहा, 'शीशा ऊपर करो और रिवर्स कर लो, वरना पड़ेगी एक..।'
#WATCH: Actor Saif Ali Khan outside Jodhpur Airport says 'sheehsa upar karo aur reverse kar lo warna padegi ek' to his driver when he was being asked questions by reporters. Jodhpur Court will deliver verdict in blackbuck poaching case tomorrow. pic.twitter.com/n6AYIcHgY8
— ANI (@ANI) April 4, 2018
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गौरतलब है कि काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। इसके पहले कोर्ट में बहस पूरी हुई। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान मौजूद रहे। सलमान खान भी बहन अलवीरा और अर्पिता खान के साथ जोधपुर पहुंचे।
Rajasthan: Actor Salman Khan arrives in Jodhpur. Verdict in blackbuck poaching case will be pronounced tomorrow. pic.twitter.com/CDqXS12y9r
— ANI (@ANI) April 4, 2018
यह 20 साल पुराना मामला है। 1998 में सलमान और अन्य कलाकार 'हम साथ-साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर में थे। कांकाणी गांव की सरहद पर हुए दो काले हिरणों के शिकार में सैफ अली खान, सलमान खान के साथ सह आरोपी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नीलम, तब्बू और सोनाली के साथ मिलकर सलमान को काले हिरण का शिकार करने के लिए उकसाया।
सलमान पर 4 केस दर्ज हुए थे। तीन केस में हिरणों के शिकार और चौथा केस आर्म्स एक्ट का था। गिरफ्तारी के दौरान सलमान के कमरे से पिस्टल और राइफल बरामद हुई थी। इन हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी।
कितने मामलों में सजा और कितने बाकी?
- कांकाणी गांव केस मामले में कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।
- घोड़ा फार्म हाउस केस में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
- भवाद गांव केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया। एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
- आर्म्स केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
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Source : News Nation Bureau